जयपुर गणतंत्र दिवस पर योग्यता प्रमाण-पत्र के लिए प्रस्ताव आमंत्रित
बाड़मेर, 30 नवंबर। राज्य सरकार ने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह-2018 के अवसर पर राज्य सरकार तथा सहकारी संस्थाओं, नगरपालिकाओं, परिषदों, निगमों, मण्डलों, बोर्डों एवं जिला परिषदों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव पवन कुमार गोयल ने बताया कि विभागों को प्रस्ताव अपने स्तर पर परीक्षण करवाकर न्यूनतम दो वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन उत्कृष्ट तथा बहुत अच्छा श्रेणी के साथ ही वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के साथ भेजने होंगे अन्यथा प्रस्ताव अपूर्ण मानकर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। गोयल ने बताया कि प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्ण कर विभागीय प्रशासनिक सचिव की सिफारिश तथा विभाग के मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर 6 प्रतियों में भेजना होगा। प्रस्ताव में उल्लेखनीय कार्य का संक्षिप्त विवरण अधिकतम एक पृष्ठ में देना होगा। राजपत्रित अधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के प्रस्ताव अलग-अलग भेजना होगा। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी के प्रस्ताव संबंधित विभागीय प्रशासनिक सचिव के माध्यम से भेजने होंगे। प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से मंत्रिमण्डल सचिवालय को सीधे प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर एवं विभागाध्यक्ष को यह भी प्रमाणित करना होगा कि संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ को कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है और न ही उसे पूर्व में दण्डित किया गया है। गोयल ने बताया कि एक विभाग से अधिकतम दो राजपत्रित अधिकारियों एवं दो अराजपत्रित कर्मचारियों के नाम योग्यता प्रमाण-पत्र के लिए प्रेषित किए जा सकेंगे। सहकारी संस्था, नगरपालिका, निगम, मण्डल, बोर्ड या जिला परिषद से अधिकतम एक ही अधिकारी या कर्मचारी का प्रस्ताव भेजा जा सकेगा। पूर्व में योग्यता प्रमाण-पत्र से सम्मानित अधिकारी-कर्मचारी के प्रस्ताव नहीं भेजे जा सकेंगे। साथ ही यह प्रत्येक प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भेजने से पहले यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को पूर्व में योग्यता प्रमाण-पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है। प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रेषित करते समय यह उल्लेख करना होगा कि इस प्रस्ताव पर विभाग के मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के पिछले 7 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर लिया गया है। योग्यता प्रमाण-पत्र के लिए प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को 2 जनवरी, 2018 तक आवश्यक रूप से भेजने होंगे। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी। प्रस्ताव से संबंधित निर्धारित प्रपत्र एवं विस्तृत विवरण सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.gad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
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