शुक्रवार, 17 नवंबर 2017

अजमेर नसीराबाद को मुख्यमंत्री की सौगात, विभिन्न वार्ड छावनी क्षेत्र से बाहर घोषित



अजमेर नसीराबाद को मुख्यमंत्री की सौगात, विभिन्न वार्ड छावनी क्षेत्र से बाहर घोषित
मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने किया था क्षेत्र की जनता से वादा
केन्द्र सरकार ने आज जारी की अधिसूचना, अब मिल सकेगा केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ
अधिसूचना पर 8 सप्ताह तक प्रस्तुत की जा सकेगी आपत्ति
अजमेर, 17 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने नसीराबाद नगर पालिका क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केन्द्र सरकार ने नसीराबाद के विभिन्न वार्डों को छावनी से अलग करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना पर आगामी 8 सप्ताह तक लिखित में आपत्ति की जा सकती है। इन वार्डों के छावनी परिषद से अलग होने पर अब क्षेत्र के लोगों को केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा तथा यहां विकास कार्य में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। साथ ही यहां आबादी विस्तार भी हो सकेगा।




जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने जानकारी दी कि नसीराबाद छावनी क्षेत्र में बसे हजारों लोगों द्वारा लगातार यह मांग की जा रही थी कि नसीराबाद को नगर पालिका घोषित कर शहर के सिविल क्षेत्रों को छावनी बोर्ड से बाहर घोषित किया जाए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के नसीराबाद आगमन पर जब यह मांग उठी तो श्रीमती राजे ने क्षेत्र के लोगों से यह वादा किया था कि जल्द इस मांग को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन जी से वार्ता की तथा उन्हें इस संबंध में निवेदन किया था। रक्षा मंत्रालय ने इस निवेदन को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की तत्पश्चात मुख्यमंत्री के आग्रह एवं पहल पर भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री मनीष ठाकुर ने यह अधिसूचना जारी की है।




इस आदेश में भारत सरकार छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजस्थान राज्य सरकार और छावनी बोर्ड, नसीराबाद से परामर्श करने के पश्चात एतद्वारा वार्ड संख्या 4,5,6 और 7 के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र और उक्त छावनी के वार्ड संख्या 1,2,3 एवं 8 के ऎसे क्षेत्र, जो उस छावनी के अधिसूचित सिविल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, को नसीराबाद छावनी से अलग करने हेतु अपने आशय की घोषणा करती है।




श्री ठाकुर ने अधिसूचना में लिखा है कि छावनी अथवा क्षेत्र जिसके संबंध में यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, के किसी निवासी द्वारा उपयुक्त घोषणा के संबंध में कोई आपत्ति अधिसूचना की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर जनरल अफसर कमाडिंग इन चीफ, दक्षिणी कमान, पुणे के मार्फत केन्द्रीय सरकार को लिखित में प्रस्तुत की जा सकती है।




गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की पहल पर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नव गठित नसीराबाद नगर पालिका के कंटोनेंट बोर्ड के वार्ड संख्या 4,5,6 व 7 तथा वार्ड संख्या 1,2,3 व 8 के सिविल नोटिफाईड एरिया को स्थानानान्तरण करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। इसके लिए पिछली 28 अक्टूबर को नसीराबाद में छावनी परिषद की विशेष बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें समस्त पार्षद एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। वोटिंग के आधार पर प्रस्ताव पारित किया गया था।




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