बाड़मेर युवा प्रतिभाआंे को प्रोत्साहित करने के लिए ब्लाक स्तरीय युवा महोत्सव 29 को
बाड़
स्काउट सीओ योगेन्द्रसिंह ने बताया कि 29 नवंबर को प्रातः 9 बजे से बाड़मेर के लिए रा.उ.मा.वि.स्टेशन रोड़ बाड़मेर, बायतू के लिए रा.उ.मा.वि. बायतू, बालोतरा के लिए रा.उ.मा.वि. बालोतरा, शिव के लिए रा.उ.मा.वि. शिव एवं सिवाना के लिए रा.उ.मा.वि. सिवाना, सिणधरी के लिए रा.उ.मा.वि सिणधरी, धोरीमन्ना के लिए रा.उ.मा.वि. धोरीमन्ना तथा चौहटन ब्लाक के लिए रा.उ.मा.वि. चौहटन मंे कार्यक्रम आयोजित होगा। उनके मुताबिक ब्लॉक स्तर पर युवा महोत्सव में सरकार के दिशा-निर्देशानुसार विभिन्न 26 सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोक गायन, एकल गायन, क्लासिकल डान्स कथक, भारतनाट्यम्, ओडिसी, मणिपुरी, कचिपुरी, चित्रकला, नाटक, आशु-भाषण, क्लासिकल इन्सटूमेन्टल सोलो सितार, बांसूरी, तबला, मृदंग, वीणा, हारमोनियम, गिटार, भजन, सांरगी, रावण हत्था, अलगोजा, खरताल, फड़, कमायाचा, कठपूतली आदि आयोजित की जाएगी। उन्हांेने बताया कि ब्लाक स्तर पर चयनित प्रतिभागियांे मंे से जिला स्तर पर 3 दिसंबर 2017 को प्रातः 10 बजे युवाओं का चयन होगा। इसके लिए आयु 01 जनवरी 2018 तक 15 से 29 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। ब्लाक स्तर पर युवा महोत्सव में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागी 29 नवंबर तक आवेदन पत्र निर्धारित ब्लॉक स्तर एवं राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड, जिला मुख्यालय, बाड़मेर मंे कार्यालय समय पर जमा करवा सकते है। बिना पंजीकरण के किसी भी संभागी को प्रस्तुति के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवाआंे प्रतियोगिता से संबंधित सामग्री जैसे वाद्ययंत्र, पोषाक, कला प्रदर्शन के लिए सामग्री साथ मंे लानी होगी। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में उपखण्ड स्तर पर चयनित प्रतिभागी ही भाग ले सकेंगे। सिंह ने बताया कि प्रतिभागी अपनी एक फोटो, आई-डी प्रूफ एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रमाणित करवाकर साथ लाए। उनके मुताबिक जनवरी 2018 तक 15 से 29 वर्ष तक के अध्ययरत एवं गैर अध्ययनरत अभ्यर्थी अपने जन्म तिथि प्रमाण पत्र एवं एक पासपोर्ट साईज फोटो के साथ 27 नवंबर से संबंधित ब्लॉक पर आवेदन फार्म भरकर युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव-2017 में भाग ले सकते हैं।
महारैली एवं कार्यशाला के जरिए आमजन को सड़क सुरक्षा का संदेश
-जिला मुख्यालय पर आयोजित हुई महारैली एवं कार्यशाला
बाड़मेर, 23 नवंबर। जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन, पुलिस एवं परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सड़क सुरक्षा वृहद जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को महारैली एवं कार्यशाला के जरिए सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। भगवान महावीर टाउन हाल मंे आयोजित कार्यशाला मंे लघु फिल्मांे के प्रदर्शन, जादू एवं कठपूतली शो के जरिए सड़क सुरक्षा से जुड़े विविध पहलूआंे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी गई।
जिला मुख्यालय पर गांधी चौक से महारैली को सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, राजस्थान उदू अकादमी के चैयरमैन असरफ अली, पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला, यूआईटी चैयरमैन डा. प्रियंका चौधरी,अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई,जिला परिवहन अधिकारी डी.डी.मेघानी एवं अचलाराम मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली मंे शामिल कलाकारांे ने राक्षसांे का रूप धरकर सड़क सुरक्षा के बारे मंे जानकारी दी। इस रैली मंे गणमान्य नागरिकांे के साथ बीएसएफ, वायुसेना, पुलिस एवं परिवहन ,एनसीसी, एनएसएस, स्काउट के साथ सैकड़ांे विद्यार्थियांे ने बैनरांे एवं तख्तियांे पर लिखे नारांे के जरिए सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। इस दौरान सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने जीवन की सुरक्षा के लिए सड़क सुरक्षा नियमांे की पालना की जरूरत जताई। यूआईटी चैयरमैन डा.प्रियंका चौधरी ने इस तरह के आयोजनांे के जरिए आमजन मंे जागरूकता मंे इजाफा होने की बात कही। महा रैली गांधी चौक से होते हुए, अहिंसा सर्किल, सब्जी मंडी, राजकीय चिकित्सालय के आगे से होते हुए भगवान महावीर टाउन हॉल पहुंची। रैली में लाल-पीले-हरे गुब्बारे आकाश में छोड़े गए जो आकर्षण के केन्द्र रहे। इस दौरान लाल-पीले-हरे गुब्बारों से तैयार ट्रैफिक लाईट मॉडल प्रदर्शित किया गया। महारैली के भगवान महावीर टाउन हॉल पहुंचने पर यहां पर केयर्न इंडिया के विमल शाह, लच्छाराम एवं यशपाल ने सीट बैल्ट कन्वेनसर मशीन के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति महत्वपूर्ण जानकारी दी।
भगवान महावीर टाउन हाल मंे आयोजित कार्यशाला के दौरान मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.विश्नोई ने कहा कि आमजन जागरूक होकर सड़क सुरक्षा नियमांे की पालना करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के माध्यम से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान का संदेश जन-जन तक पहुंचाए जाएं। उन्हांेने कहा कि पूर्व में भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। चौहटन विधायक तरूणराय कागा ने इस तरह के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मौजूदा समय मंे अधिकतर हादसे यातायात नियमांे की पालना नहीं करने के कारण हो रहे है। जिला परिवहन अधिकारी डी.डी.मेघानी ने कहा कि कोई भी अभियान जनता के सहयोग के बिना अधूरा है। उन्हांेने कहा कि सभी लोग जागरूक रहकर परिवहन विभाग की ओर से चलाए जा रहे रोड सेफ्टी के कार्यक्रमों में इसी तरह बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकें। कार्यशाला मंे यातायात प्रबंधन समिति के सदस्य कानसिंह कोटड़ी, केयर्न इंडिया के डीजीएम एचएसपी मणी, पुलिस उप अधीक्षक रतनलाल, बाड़मेर जिला परिवहन अधिकारी डी.डी.मेघानी एवं बालोतरा जिला परिवहन अधिकारी अचलाराम मेघवाल, थार सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ओमप्रकाश मेहता, बाड़मेर शहर के ट्रैफिक इंचार्ज इंद्रचंद मीणा बतौर अतिथि उपस्थित रहे। कार्यशाला स्थल पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से फलौदी के परिवहन निरीक्षक भारत जांगिड़ ने सड़क सुरक्षा फिल्मों का प्रदर्शन कर जानकारी दी। इस दौरान जयपुर से आई टीम ने नुक्कड़ नाटक, राक्षसों का प्रदर्शन कर जन जागरूकता के संदेश दिए। वहीं बाड़मेर के सुर संगम संस्थान के कलाकारों ने कठपुतली, जादू शो प्रदर्शन कर सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। जिला परिवहन अधिकारी डी.डी.मेघानी ने सभी संभागियों को रोड सेफ्टी की शपथ दिलाई। उन्होंने रैली व कार्यशाला में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहयोग देने वालांे का आभार जताया। कार्यशाला का संचालन डा. बंशीधर तातेड़ ने किया।
महारैली मंे शामिल हुए विभिन्न विद्यालय एवं गणमान्य नागरिकः महा रैली में सीनियर सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल, एमबीसी महिला महाविद्यालय, पीजी कॉलेज, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल स्टेशन रोड एवं गांधी चौक, अंतरी देवी स्कूल के विद्यार्थियों, महिला मंडल बाड़मेर आगोर के आदिल भाई, धारा संस्थान के महेश पनपालिया, थार सड़क सुरक्षा समिति के ओमप्रकाश मेहता, पुरूषोतम खत्री, जिला परिवहन कार्यालय बाड़मेर के निरीक्षक सोहनलाल, निरीक्षक शंभूलाल बलाई, परिवहन उप निरीक्षक मीनाक्षी कैथरीन, परिवहन उप निरीक्षक विनित चौहान, कनिष्ठ लिपिक भूराराम ने सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागृत किया। वहीं विभिन्न पोस्टरांे के माध्यम से परिवहन विभाग के नियमों को प्रदर्शित किया गया।
कार्यशाला में इनका हुआ सम्मानः भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित हुई कार्यशाला में चित्रकला प्रतियोगिता में सीनियर सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल, बाड़मेर की प्रथम रही छात्रा हिमानी खत्री, द्वितीय भाविका, तृतीय सीमा सोलंकी, शांति कुमारी, एमबीसी महिला कॉलेज से चित्रकला में प्रथम आशा, द्वितीय माधुरी शर्मा, तृतीय मीना, स्वरूपा, राजकीय हायर सैकण्डरी स्कूल स्टेशन रोड से स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम कृतिका दानानी, द्वितीय गोकलाराम, तृतीय तुलसी चौधरी, दृष्टिहीन विद्यार्थी स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम मोहम्मद खान, द्वितीय सोयब अली, पीजी कॉलेज से निबंध लेखन में प्रथम प्रवीण कुमार, द्वितीय प्रमिला, तृतीय राम निवास विश्नोई,फोटोग्राफी मंे अशोक शेरा एवं नरपत रामावत को सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यशाला में थार सड़क सुरक्षा समिति, बीएसएफ, एयरफोर्स, पुलिस, एनएसएस, एनसीसी, विभिन्न स्कूलों के संस्था प्रधानों, केयर्न इंडिया, नुक्कड़ नाटक दल आदि के पदाधिकारियों को प्रमाण-पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस दौरान आगन्तुकों को रोड सेफ्टी प्रकोष्ठ से प्राप्त सामग्री, चाबी का छल्ला वितरण किया गया।
बाल विवाह की रोकथाम एवं राष्ट्रीय लोक अदालत
के प्रचार-प्रसार के लिए मोबाइल वाहन रवाना
बाड़मेर, 24 नवंबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशानुसार बाल विवाह की रोकथाम एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मदन गोपाल व्यास , मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश चक्रवती महेचा, पारिवारिक न्यायालय बालोतरा के न्यायाधीश बुद्धिप्रकाश छंगाणी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.1 एच.एन. सारस्वत , अपर जिला एवं सेषन न्यायाधीश सं.2 बाडमेर सुरेन्द्र खरे, विशिष्ठ न्यायाधीष अनुसूचित जाति,जनजाति बाडमेर अजीज खान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ सिम्पल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट बाडमेर महेन्द्र कुमार टॉक, न्यायिक मजिस्ट्रेट पचपदरा शिवदान चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवाना राजेश्वर विश्नोई न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोतरा, अंबिका सोलंकी एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर श्रीमती अनुराधा दाधीच ने विधिक जागरूकता अभियान के तहत मोबाइल वाहन को हरी झंडी दिखाकर न्यायालय परिसर से रवाना किया।
इस अवसर पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मदन गोपाल व्यास ने कहा कि बाल विवाह करवाने वाले माता-पिता के साथ ही पंडित, हलवाई, टैंट मालिक सहित समारोह में किसी भी तरह से शिरकत करने वाले सभी लोगों को दोषी माना जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही एवं सजा के प्रावधानांे के बारे में मोबाइल वाहन के जरिये विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्हांेने कहा कि कानून में 21 वर्ष के लड़के व 18 वर्ष की लड़की की शादी का प्रावधान है। इससे कम उम्र में शादी करना कानूनी जुर्म है। उन्होंने बाल विवाह के दण्डात्मक प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि शादी के कार्ड पर वर-वधू की जन्मतिथि प्रकाषित नहीं करना नाबालिग की शादी में भागीदार बनना माना गया है, जिस पर दो वर्ष की सजा और एक लाख रूपये का आर्थिक दण्ड वसूला जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह समाज के लिए कर्क रोग जैसा है, जो समाज को धीरे-धीरे अन्दर ही अन्दर खोखला और कमजोर कर रहा है। उन्हांेने बताया कि बाल विवाह निषेध के प्रति सामाजिक संवेदनशीलता उत्पन्न करने व ग्रामीणों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक बाड़मेर एवं चौहटन उपखण्ड़ क्षेत्र में मोबाइल वाहन के जरिए बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीष संख्या 1 एवं ताल्लुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एच.एन.सारस्वत ने बताया कि सचल विधिक सेवा केन्द्र एवं मोबाइल वाहन के माध्यम से बाड़मेर एवं चौहटन उपखण्ड के विभिन्न गांवो व ढ़ाणियों का दौरा किया जाएगा। इस दौरान विधिक चेतना अभियान के तहत विधिक साक्षरता षिविरों का आयोजन किया जाकर आमजन को विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्हांेने बताया कि मोबाइल वैन 25 नवंबर को शिव, गुंगा, मुंगेरिया, पोषमा, हरसानी, गडरारोड, गागरिया 27 को अजबे का पार, भीलों का पार, सियाई, रामसर, भाचभर, खडीन, हाथमा, जसाई, बाडमेर 28 को लुनाड़ा, बाटाडु, भीमडा, चौखला, राटेल नाडी, सुजाणी, केसुम्बला भाटीयान 29 को सनावर, मांगता, दुधू, लुखू, सीलगन, धोरीमन्ना, 30 को भुणिया, धनाऊ, आलमसर, निम्बला, कापराऊ, चौहटन, चौहटन विरात्रा एवं 1 दिसंबर को ढोक, मानसर, रडवा, कुर्जा, भादरेस, बाडमेर क्षेत्र में पहुॅचकर विधिक साक्षरता षिविरों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आमजन को निःषुल्क कानून की जानकारी एवं पेम्पलैटस बॉटे जाएंगे। उन्हांेने कहा कि बाल विवाह के बारे मंे यदि किसी को जानकारी मिले तो वो इसकी सूचना सम्बन्धित थानाधिकारी, सरपंच, गा्रम सेवक एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार) को इसकी सूचना दे सकते है तथा उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा विवाह में उपस्थित होने से पूर्व वर वधु की उम्र का पता करना चाहिए तथा नाबालिग होने की स्थिति में विवाह में शामिल नहीं होना चाहिए। मोबाइल वाहन के जरिये आयोजित होने वाले षिविरों में महिलाओं के विधिक अधिकार, घरेलू हिंसा मे महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, लोक अदालत, बाल विवाह निषेध, कन्या भ्रुण हत्या, बाल कल्याणकारी योजनाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से सरल एवं सहज भाषा में आमजन को जानकारियां प्रदान कर लाभान्वित किया जायेगा तथा चलचित्र के माध्यम से ग्राम पंचायत हाल में कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर बाडमेर स्थित न्यायिक पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण के अलावा विष्णु चौधरी सचिव बार एसोसियेषन बाड़मेर, गणपत गुप्ता अपर लोक अभियोजक बाडमेर, पवनगिरी, पुरूषोत्तम सोलंकी, किरण मंगल, अमित बोहरा पैनल अधिवक्ता, पन्नाराम सुथार, स्वरूपसिंह भदरू ईष्वरसिंह राठौड, प्रतापसिंह, भजनलाल, मोहनलाल पूनड, चन्द्रभान महेचा, रिमाण्ड अधिवक्तागण एवं अन्य अधिवक्तागण एवं न्यायिक कर्मचारीगण मौजूद थे।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक ने की कार्याें की समीक्षा
बाड़मेर, 24 नवंबर। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक श्री भंवरलाल मेहरा ने शुक्रवार कोे बाड़मेर जिला कार्यालय का निरीक्षण किया। मेहरा ने जिला कार्यालय की ओर से सम्पादित किये जा रहे समस्त जीपीएफ, एसआई, एनपीएस, मेडिक्लेम संबंधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की ।
इस दौरान निदेशक मेहरा ने आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये कि वे बीमा, जीपीएफ एवं एनपीएस आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करें, ताकि ऑनलाईन अधिकार पत्र जारी किये जा सकें। यदि उक्त योजनाओं में कटौतियों में किसी प्रकार का कोई गेप हो तो आवेदन पत्र मय जीए-55ए के साथ प्रस्तुत करें ताकि गेप की पूर्ति की जा सकें। निदेशक ने कहा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों से प्राप्त होने वाले वेतन विपत्रों में प्रायः कई कर्मचारियों के प्रान नम्बर, जीपीएफ नम्बर एवं पॉलिसी नम्बर गलत अंकित होते हैं, जिसके कारण उनके सही खाते में कटौतियां जमा करने में परेशानी होती हैं। अतः सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी वेतन विपत्र हस्ताक्षरित करने से पूर्व यह जांच करना सुनिश्चित करें कि समस्त कार्मिकों के प्रान संख्या का मिलान उनके प्रान कार्ड से कर लिया गया है तथा एम्पलोई आईडी का मिलान एसआईपीएफ पोर्टल से कर दिया गया हैं। कटौती पत्र सही मद अनुसार ही बनाये जावें। उन्हांेने कहा कि एक दिसम्बर से प्रान नम्बर जारी करवाने का फार्म सीआरए द्वारा परिवर्तित किया जा रहा हैं। अब नये प्रान नम्बर जारी करने हेतु सीएसआरएफ-1 के स्थान पर सीएसआरएफ फार्म प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी से प्रमाणित कर इस कार्यालय को भिजवावें। समस्त प्रकार के प्रान फार्म ऑफलाईन राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग बाड़मेर के माध्यम से ही जारी करवाये जावें। यदि किसी कार्मिक द्वारा ई-प्रान जारी करवा दिया गया है तो उसको परिवर्तित करने के लिए आईएसएस-1 फार्म की पूर्ति कर इस कार्यालय को भिजवावें। निदेशक मेहरा ने बताया कि 1 अप्रैल 2018 को परिपक्व हो रही बीमा पॉलिसियों के लिए दावा प्रपत्र शीघ्र ही संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्रेषित किये जा रहे हैं। दिसम्बर 2017 के वेतन से अन्तिम कटौती की जानी है तथा जनवरी माह में दावा प्रपत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया जाएं। निदेशक मेहरा के बाड़मेर कार्यालय मंे पहुंचने पर सहायक निदेशक करनसिंह चारण ने उनका स्वागत करते हुए विभागीय गतिविधियांे की जानकारी दी।
रीडिंग कार्य में अनियमितता बरतने पर मीटर रीडर निलंबित
बाड़मेर, 24 नवंबर। उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर मीटर रीडिंग कार्य नहीं करने एवं रीडिंग कार्य में अनियमितता बरतने पर चौहटन उपखण्ड मंे कार्यरत प्रधानलाल मीटर रीडर को निलंबित कर दिया गया हैं।
अधीक्षण अभियंता एम.एल.जाट ने बताया कि चौहटन उपखण्ड के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की शिकायत थी कि मीटर रीडर सही रीडिंग नहीं ले जा रहे हैं। इस संबंध में सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि उपखण्ड मंे प्रधानलाल मीटर रीडर द्वारा बार-बार निर्देशित करने के बाद भी सही रीडिंग नहीं लाई गई, इस पर उन्हे जारी कारण बताओं भी जारी किए गए जिसका प्रतित्युतर भी कर्मचारी ने नहीं दिया। इस पर प्रधानलाल को निलंबित कर मुख्यालय शिव कर दिया गया हैं। अधीक्षण अभियंता ने सभी मीटर रीडर एवं सहायक अभियंताओं को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्र में मीटर रीडिंग कार्य को पूर्ण गंभीरता से संपादित करे।
राज्य कर विभाग और केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर विभाग
के बीच जीएसटी करदाताओं का हुआ विभाजन
बाड़मेर, 24 नवम्बर। राज्य कर विभाग के आयुक्त श्री आलोक गुप्ता और केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के जयपुर जोन के मुख्य आयुक्त डॉ. एस.एल.मीना द्वारा जीएसटी काउंसिल द्वारा 20 सितम्बर को जारी परिपत्रा संख्या 01/2017 की अनुपालना म दोनों विभागों के बीच राज्य के जीएसटी करदाताओं का विभाजन किया गया है। इन जीएसटी करदाताओं का विभाजन कम्प्यूटरीकृत रेण्डम सेम्पलिंग के माध्यम से किया गया है।
इस आदेश के अनुसार 1 करोड़ 50 लाख तक के टर्नओवर वाले 90 फीसदी करदाताओं की पत्रावली का प्रशासनिक प्राधिकारी राजस्थान राज्य कर विभाग और 10 प्रतिशत का केन्द्रीय वस्तु एवं कर विभाग होगा। जिन करदाताओं का टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से उपर है, उनकी 50 फीसदी पत्रावलियां का प्रशासनिक प्राधिकारी राज्य कर विभाग होगा और 50 फीसदी का केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग होगा।
राज्य के व्यवहारीगण अपना प्रशासनिक प्राधिकारी जानने के लिए वेबसाइट www.rajtax.gov.in और www.centralexcisejaipur.nic.in पर देख सकते है। व्यवहारीगण अपना नाम सूची म न होने या अन्य शिकायतों के सम्बंध म राज्य कर विभाग के दूरभाष नम्बर 0141-2227597 और केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के दूरभाष नम्बर 0141-2385104 पर सम्पर्क कर सकते है।
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