भीनमाल / जोधपुर ।आखिर हुई हाईकोर्ट से जमानत मंजुर
राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीष संदीप मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट ललित भंडारी द्वारा पेष जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कल्याण सिंह उर्फ अरूणसिंह पुत्र भगवानसिंह उम्र 28 वर्ष जाति राजपुत निवासी राजमथाई तहसील पोकरण जिला जैसलमेर हाल रामसागर कनोडिया महसिंह तहसील शेरगढ जिला जोधपुर को जमानत पर रिहा करने के आदेष दिये ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कल्याणसिंह उर्फ अरूणसिंह के खिलाफ वर्ष 2007 में भीनमाल पुलिस थाने में चार अलग-अलग मामले दर्ज हुए थे । जिसमें कल्याणसिंह के खिलाफ चारो मामलो में गिरफ्तार कर चालान पेष किया गया था। कल्याणसिंह की जमानत याचिका राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट ललित भ्ंाडारी ने लगाई थी जो स्वीकार की गयी थी । लेकिन जमानत होने के बाद कल्याणसिंह पेषी पर नहीं आया, जिससे उसकी जमानत जब्त होकर मफरूर घोषित कर उसे गिरफ्तार किया गया ।
प्रकरण के पुराना होने के कारण सिविल न्यायालय भीनमाल व अतिरिक्त जिला एवं सेषन न्यायालय भीनमाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए व लम्बे समय तक गैर हाजिर रहने के कारण कल्याणसिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया ।
राजस्थान हाईकोर्ट में कल्याणसिंह की ओर से पैरवी करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट ललित भंडारी भीनमाल द्वारा दिए गए तर्काें से सहमत होते हुए न्यायाधीष मेहता ने कल्याणसिंह की जमानत याचिका स्वीकार की ।
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