जालोर, क्षतिग्रस्त बांधों व नहरों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 15 कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन
जालोर, 7 सितम्बर। जिला कलक्टर एलएन सोनी की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में अतिवृष्टि व बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांधों व नहरों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 15 कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
बैठक में जिले में मानसून अवधि माह जुलाई, 2017 में अत्यधिक वर्षा के कारण जलप्लावन व जलभराव के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के दौरान जल संसाधन विभाग के क्षतिग्रस्त बांध व नहर के प्रस्ताव सम्बन्धित एजेन्सी तथा उपखण्ड स्तरीय कमेटी के अनुमोदन पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया। जिले में जालोर, आहोर, सायला, भीनमाल, जसवन्तपुरा व रानीवाड़ा तहसील क्षेत्रा में अतिवृष्टि व बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांधों व नहरों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 15 कार्यों के प्रस्ताव का अनुमोदन कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर को भिजवाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला प्रमुख वन्नेसिंह गोहिल, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना, अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेश बुनकर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. बी.एल.विश्नोई उपस्थित थे।
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केबल टीवी पर अनाधिकृत टीवी चेनल्स का प्रसारण एवं पुनप्र्रसारण नहीं होगा
जालोर, 7 सितम्बर। भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में केबल नेटवर्क पर अनाधिकृत टीवी चेनल्स का प्रसारण एवं पुनप्र्रसारण नहीं होगा।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं केबल टीवी डिजीटाइजेशन प्रोग्राम के नोडल अधिकारी नरेश बुनकर ने बताया कि केन्द्र सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय केबल आॅपरेटर अपने केबल नेटवर्क पर कुछ टीवी चेनल्स का प्रसारण करते हैं जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिकृत नहीं है। ऐसे अनाधिकृत टीवी चेनल का प्रसारण व पुनप्र्रसारण केबल टीवी अधिनियम 1995 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम 6(6) का उल्लंघन है जिस पर कार्यवाही की जा सकती है। केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार ऐसे किसी टीवी चेनल का प्रसारण केबल आॅपरेटर्स द्वारा जिले में नहीं किया जा सकता जो नियमान्तर्गत अधिकृत नहीं है।
उन्होंने जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रा के केबल टीवी आॅपरेटर्स को पाबन्द करें कि वे केवल अधिकृत चेनल का ही प्रसारण करें तथा अनाधिकृत चेनल का प्रसारण नहीं करना सुनिश्चित करें।
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गृह मंत्राी 8 सितम्बर को भीनमाल आएंगे
जालोर, 7 सितम्बर। राज्य के गृह एवं न्याय, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, जेल, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्राी गुलाबचन्द कटारिया 8 सितम्बर को भीनमाल आएंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि मंत्राी गुलाबचन्द कटारिया 8 सितम्बर को दोपहर 4 बजे बाड़मेर से प्रस्थान कर वाया सांचैर होते हुए भीनमाल पहुंचेंगे जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। मंत्राी कटारिया 9 सितम्बर को प्रातः 8 बजे भीनमाल से जीरावला (सिरोही) के लिए प्रस्थान करेंगे।
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डीलरों की मासिक नक्शे जमा करवाने के लिए बैठक शुक्रवार को
जालोर, 7 सितम्बर। जिले की जालोर, सायला, आहोर व रानीवाड़ा तहसील के डीलरों की मासिक नक्शे जमा कराने के लिए बैठक 8 सितम्बर शुक्रवार को आयोजित की जायेगी।
जिला रसद अधिकारी सम्पतराज वडेरा ने बताया कि जिले में माह सितम्बर, 2016 से राशन सामग्री का वितरण पूर्णतः पीओएस मशीन से होने के कारण राशन सामग्री का हिसाब मिलान के लिए एवं राशन कार्ड का समानीकरण करने के लिए 8 सितम्बर को जालोर,सायला, आहोर व रानीवाड़ा तहसीलों के उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक रखी गई है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत जालोर व सायला तहसील के डीलरों की बैठक जालोर मार्केटिंग सोसायटी जालोर में, आहोर तहसील की आहोर मार्केटिंग सोसायटी आहोर व रानीवाड़ा तहसील की रानीवाड़ा मार्केटिंग सोसायटी रानीवाड़ा में 8 सितम्बर को प्रातः 11 बजे आयोजित की जायेगी।
उन्होंने सभी डीलरों को निर्देशित किया है कि वे माह अगस्त 2017 के राशन वितरण के मासिक नक्शे एवं सितम्बर 2016 से स्टाॅक रजिस्टर एवं योजनावार राशनकार्ड साथ लाकर अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें ताकि माह सितम्बर 2017 का गेहूं आवंटन पोस मशीन में आॅनलाइन किया जा सके। अनुपस्थित रहने वाले डीलर्स की राशन सामग्री की आपूर्ति रोकी जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं डीलर की होगी।
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तीन डीलरों के प्राधिकार पत्रा निलम्बित
जालोर, 7 सितम्बर। जिला रसद अधिकारी ने गंभीर अनियमितता बरतने पर तीन डीलरों का प्राधिकार पत्रा तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया है।
जिला रसद अधिकारी सम्पतराज वडेरा ने बताया कि सांचैर प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर कोड ग्राम सेवा सहकारी समिति कोड तथा बावरला के उचित मूल्य दुकानदार शंकराराम द्वारा गंभीर अनियमितता बरतने पर राजस्थान खा़द्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्रा तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्राप्त शिकायत के आधार पर गंभीर अनियमितता बरतने पर बागोड़ा के डीलर बागोड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति का प्राधिकार पत्रा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया हैं तथा दुकान की वैकल्पिक व्यवस्था बागोड़ा की नजदीकी डीलर ललिता कुमारी को दी गई हैं। ---000---
रात्रि चैपाल शुक्रवार को नरसाणा में
जालोर, 7 सितम्बर। जिला कलक्टर एल.एन.सोनी 8 सितम्बर शुक्रवार को बागोड़ा उपखण्ड के नरसाणा ग्राम में सायं 5.30 बजे रात्रि चैपाल करेंगे।
रात्रि चैपाल में जिला कलक्टर ग्रामीणों की समस्याओं का सुनेंगे तथा मौके पर समस्याओं का समाधान करेंगे। इस दौरान विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी व ब्लाॅक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
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