गुरुवार, 7 सितंबर 2017

बाड़मेर 1 निलम्बित उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र किया निरस्त एवं 4 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र किये निलम्बित

बाड़मेर   1 निलम्बित उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र किया निरस्त एवं 4 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र किये निलम्बित


जिला रसद  कार्यालय द्वारा पूर्व में सांगाराम पुत्र उदाराम, उचित मूल्य दुकानदार, जाखड़ो की ढ़ाणी (खड़ीन) द्वारा वितरण कार्य में अनियमितताऐं किये जाने के कारण उसको जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर उनके खिलाफ विभागीय प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान बार-बार उचित मूल्य दुकानदार को जरिये नोटिस सूचित किये जाने के पष्चात् भी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पेषी पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नही करने पर उनको जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।
इसी क्रम में माह अगस्त 2017 में पोष मषीन द्वारा किये गये आॅन लाईन वितरण कार्य की समीक्षा करने पर वेदमल पुत्र अषोक कुमार उचित मूल्य दुकानदार बालेवा (गड़रारोड़), अबन खां पुत्र सखी खां उचित मूल्य दुकानदार उतरबा (गड़रारोड़), महिपालसिंह पुत्र दानसिंह उचित मूल्य दुकानदार मगरा (गड़रारोड़) द्वारा पोष मषीन का समय पर संचालन नही करते हुए बहुत ही कम ट्रांजेक्षन कर उपभोक्ताओं को रसद सामग्री से वंचित रखा जाना पाया, साथ ही रणछोड़राम पुत्र वीराराम उचित मूल्य दुकानदार कम्मों का बाड़ा (समदड़ी) द्वारा उपभोक्ताओं को रसद सामग्री उपलब्घ नही करवाने एवं वितरण कार्य में अनियमितता करने पर उनको जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये।
जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देष दिये जाते है कि वे रसद सामग्री का वितरण शतप्रतिषत पोष मषीन के माध्यम से प्रतिमाह करे, किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लायी जावेगी। 
    

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