शुक्रवार, 11 अगस्त 2017

बाड़मेर, अवैध खनन पर लगेगा अंकुश, ई-रवन्ना का विवरण रोजनामचे मंे दर्ज होगा



बाड़मेर, अवैध खनन पर लगेगा अंकुश, ई-रवन्ना का विवरण रोजनामचे मंे दर्ज होगा
बाड़मेर, 11 अगस्त। रवन्नाआंे का दुरूपयोग रोकने एवं अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रत्येक पटटाधारी को सप्ताह मंे सोमवार से रविवार तक जारी एवं उपयोग मंे लिए गए रवन्नाआंे का विवरण संबंधित पुलिस थाने मंे अगले सोमवार को प्रेषित करना होगा। जिसे संबंधित पुलिस स्टेशन तुरंत रोजनामचे मंे दर्ज करेगा।

खनि अभियंता हरसुखराम विश्नोई ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना मंे खान विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार प्रत्येक पटटाधारी को ई-रवन्ना से ही खनिज का निर्गमन करना होगा। यदि किसी कारणवश पटटाधारी ई-रवन्ना जारी नहीं कर पा रहा है तो उसके द्वारा प्रतिदिन जारी एवं उपयोग मंे लिए गए रवन्नाआंे का विवरण ई-मेल me.barmer@rajasthan.gov.in के जरिए 24 घंटे के अंदर खनि अभियंता को प्रेषित करना होगा। संबंधित खनि अभियंता पटटेधारी को आनलाइन सूचना प्रेषित करने के स्थान,ईमेल से भी संबंधित सूचना उपलब्ध कराएंगे। परिपत्र के अनुसार खनि अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि पटटेधारी द्वारा जारी किए जा रहे रवन्नाआंे के प्रत्येक कालम मंे भली-भांति विवरण भरा गया हो एवं जिसमंे वाहन नंबर, दिनांक, समय तथा जहां खनिज भेजा जा रहा है उस स्थान का विवरण, वजन इत्यादि भरे हुए हो। साथ ही रवन्ना जारी करने वाले पटटाधारी, उसके प्रतिनिधि एवं वाहन चालक के हस्ताक्षर हो। वाहन चालक के लिए आवश्यक होगा कि वह खनिज का परिवहन करते समय रवन्ना साथ रखे। निर्देशांे की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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