अजमेर सेक्स स्कैंडल केस : आरोपी चिश्ती की जमानत अर्जी खारिज
जयपुर. हाईकोर्ट ने 1992 के चर्चित अजमेर सेक्स स्कैंडल केस के आरोपी सलीम चिश्ती की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। साथ ही अधीनस्थ अदालत को गवाही और ट्रायल जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश बीएल शर्मा ने यह आदेश सलीम चिश्ती की अर्जी को खारिज करते हुए दिया।
सलीम चिश्ती ने सातवीं बार यह कहते हुए जमानत अर्जी दायर की थी कि पीड़िता गवाही के लिए नहीं रही हैं और वह पांच साल से भी ज्यादा समय से जेल में है। जमानत के विरोध में लोक अभियोजक सुदेश सैनी ने कहा कि 167 गवाहों में से 71 के बयान दर्ज हो चुके हैं और जिनकी गवाही नहीं होना बताया जा रहा है उनके बयान पूर्व में ही हो चुके हैं।
चिश्ती को 3 जनवरी, 2012 को पकड़ा था और उसके खिलाफ जनवरी 2012 में ही सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य अपराधों में चालान पेश किया गया था। कोर्ट ने 8 अभियुक्तों को पूर्व में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अजमेर के गंज पुलिस थाने में तत्कालीन डीएसपी ने 30 मई 1992 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ लोग लड़कियों को फंसा कर उनका यौन शोषण कर रहे हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें