शुक्रवार, 25 अगस्त 2017

पाक हिंदू विस्थापितों के डिपोर्ट का मामला: सरकार की दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने मांगी मोहलत

पाक हिंदू विस्थापितों के डिपोर्ट का मामला: सरकार की दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने मांगी मोहलत


जोधपुर | हाईकोर्ट जज गोविंद माथुर व विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में हिंदू विस्थापितों को भारतीय नागरिकता नहीं देने और जबरन डिपोर्ट के मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए दर्ज की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार ने न्यायमित्र द्वारा पेश दस्तावेज पर जवाब पेश करने की मोहलत मांगी। अब अगली सुनवाई 26 अगस्त को है।


पाक हिंदू विस्थापितों के डिपोर्ट का मामला: सरकार की दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने मांगी मोहलत

दैनिक भास्कर में 17 अगस्त को ‘दहशत में हिंदू विस्थापित, जो बसना चाहते हैं उन्हें भारत छोड़ने की धमकी, लौटना चाहते हैं उन्हें भेज भी नहीं रहे’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार में विस्थापितों को भारतीय नागरिकता देने और उन्हें डिपोर्ट करने के मामले को उजागर किया गया था। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया।




न्यायमित्र कमल जोशी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि पाक हिंदू विस्थापितों को नागरिकता देने की बजाय उन्हें डिपोर्ट करते हंै। उन्होंने इस संबंध में कुछ दस्तावेज भी पेश कर रखे हैं। सरकार की ओर से एएजी कांतिलाल ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि जिनकी वीजा अवधि पूरी हो गई है और जिन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें नियमानुसार डिपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने सरकार द्वारा नागरिकता के लिए जारी किए विभिन्न सकुर्लर पेश किए और कहा कि कलेक्टर ने नागरिकता के लिए ऑनलाइन फार्मेट भी जारी कर रखा है।

उन्होंने न्यायमित्र द्वारा पेश किए दस्तावेज के संबंध में जवाब देने और इन्हें रिकॉर्ड पर लेने के लिए कुछ मोहलत मांगी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 26 अगस्त को मुकर्रर की है।

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