नीमकाथाना अपराध: हत्या के दोषी नौ लोगों को दस साल की कड़ी सजा, इस बड़ी वारदात में थे शामिल...
वर्ष 2011 में समीपवर्ती गांव नारदा में जमीन विवाद व राजनैतिक रंजिश के कारण दिन दहाड़े एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला सेशन न्यायाधीश भारत भूषण गुप्ता ने 9 आरोपितों को 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। हत्या के दोषियों में तीन सरकारी अध्यापक एवं एक सेना में हैं। एडीपी मातादीन मीणा ने बताया कि आरोपित नारदा निवासी संतराम पुत्र रामलाल गुर्जर, ज्ञानचंद पुत्र छाजूराम गुर्जर,रमेश चंद पुत्र रामलाल गुर्जर, विक्रम सिंह पुत्र लीलाराम गुर्जर, राकेश पुत्र जगदीश प्रसाद गुर्जर,लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मण पुत्र छाजूराम गुर्जर, बिड़दीचंद पुत्र भूराराम गुर्जर व गोपीराम पुत्र भोमाराम गुर्जर ने वर्ष 2011 में अपने खेत में सो रहे भगवानाराम गुर्जर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरापितों को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपए तथा अदम अदायगी अर्थदंड में 6 माह का कठोर कारावास से दंडित किया है। इधर, हत्या के 4 आरोपित सरकारी नौकरी में है। संतराम गुर्जर हैडमास्टर, लक्ष्मीमनारायण शिक्षक, बिड़दीचंद शिक्षक, गोपीराम सेना में तथा मदन उर्फ मनोज सीआरपीएफ में है। मामले में मदन की पहले ही सजा हो चुकी है।
कोर्ट परिसर में उमड़ी लोगों की भीड़
दिन दहाड़े बुजुर्ग की हत्या का बहुचर्चित रहे मामले में फैसला आने की सूचना पर जब सुनवाई के लिए आरोपितों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो देखने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस पर पुलिस ने कोर्ट के बाहर मोर्चा संभाला।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें