जैसलमेर,बिना अनुमति विवाह स्थल पर आयोजन न करें
जैसलमेर,12 मई। नगरपरिषद् की बिना अनुमति/लाईसेन्स के विवाह स्थलों पर किसी प्रकार का आयोजन नही किया जावें। विवाह स्थल मालिक संचालक नगर परिषद् में लाईसेन्स हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करंे एवं आवेदन के साथ फायर एनओसी,भवन की जांच प्रमाण पत्र,सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता का संलग्न किया जाना आवष्यक हैं।
आयुक्त नगरपरिषद झब्बर सिंह चैहान ने बताया कि विवाह स्थलों के मालिक/संचालकों को आगाह किया गया है कि नगरपरिषद की बिना लाईसेन्स/अनुमति के कोई भी आयोजन नही किया जावें। उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह के अन्दर लाईसेन्स प्राप्त किया जावें और बिना लाईसेन्स पाये गये विवाह स्थल सीज किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
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जैसलमेर,12 मई। नगरपरिषद् की बिना अनुमति/लाईसेन्स के विवाह स्थलों पर किसी प्रकार का आयोजन नही किया जावें। विवाह स्थल मालिक संचालक नगर परिषद् में लाईसेन्स हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करंे एवं आवेदन के साथ फायर एनओसी,भवन की जांच प्रमाण पत्र,सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता का संलग्न किया जाना आवष्यक हैं।
आयुक्त नगरपरिषद झब्बर सिंह चैहान ने बताया कि विवाह स्थलों के मालिक/संचालकों को आगाह किया गया है कि नगरपरिषद की बिना लाईसेन्स/अनुमति के कोई भी आयोजन नही किया जावें। उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह के अन्दर लाईसेन्स प्राप्त किया जावें और बिना लाईसेन्स पाये गये विवाह स्थल सीज किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
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