बाड़मेर कृषि अनुदान कृषकांे के खातांे मंे हस्तांतरण करने के निर्देश
बाड़मेर, 05 अप्रैल। अभाव संवत 2072 खरीफ फसल 2015 मंे 33 से 50 फीसदी तक खराबा वाले दो हैक्टेयर भूमिधारिता कृषक को कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए सूचियां भिजवाते हुए संबंधित के खाते मंे राशि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए है।
कार्यवाहक जिला कलक्टर एम.एल.नेहरा ने बताया कि अभाव संवत 2072 के दौरान बाड़मेर जिले के खरीफ फसल 2015 के 33 से 50 प्रतिशत खराबा वाले दो हैक्टेयर भूमिधारिता कृषक को कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए संबंधित तहसीलांे की ओर से जारी स्वीकृतियांे को प्रबंध निदेशक, दी बाड़मेर सेंट्रल कापरेटिव बैंक को भिजवाई गई है। साथ ही सूचियांे के अनुसार राशि कृषकांे के खाते मंे हस्तांतरण कर जीएसएस के माध्यम से वितरित राशि की सूचियांे मंे कृषक का खाता संख्या एवं भुगतान की तिथि का अंकन करवाकर सूचियां विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए है।
द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 अप्रैल को
बाड़मेर, 05 अप्रैल। द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 अप्रैल को किया जाएगा। इस दौरान राजस्व प्रकरणांे का निस्तारण करवाया जाएगा।
सिणधरी उपखंड अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ ने बताया कि न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी मंे विचाराधीन प्रकरणांे मंे से निस्तारण योग्य प्रकरणांे को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत मंे रखा जाएगा। इन प्रकरणांे की सुनवाई प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे तक की जाएगी। उन्हांेने संबंधित पक्षकार, पक्षकारान मय अधिवक्ता उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन से लाभांवित होने की अपील की है।
युवाओं को अब मोबाइल एप से भी मिलेगी कौशल प्रशिक्षण की जानकारी
बाड़मेर, 5 अप्रैल। अब युवा अपने मोबाइल फोन पर निगम द्वारा संचालित सभी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकेगें। इसके लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने मोेबाइल एप लांच किया गया है। यह मोबाइल एप सभी एप स्टोर पर उपलब्ध है।
आयुक्त, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता कृष्ण कुणाल ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्रा में नित नए नवाचार किए जा रहे है जिससे युवा कौशल प्रशिक्षण के लिए जागरुक हो सकेें। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से प्रारंभ किए गए मोबाइल एप के माध्यम से युवा अपने कौशल प्रशिक्षण से संबधी किसी भी समस्या अथवा जानकारी को एप के माध्यम से पूछ सकते है जिसका तुरन्त निस्तारण किया जाएगा। कुणाल ने बताया कि इसमें युवा ऑनलाइन अपना पंजीकरण करवा सकते है। साथ ही युवा, प्रशिक्षणप्रदाताओं, प्रशिक्षणकर्ताओं तथा स्टेकहॉल्डरों को यह एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने बताया कि इस एप के माध्यम से न केवल युवाओं को निगम द्वारा संचालित सभी कोर्सेज की जानकारी मिलेगी, बल्कि स्किल कैलेंडर के माध्यम से वर्ष भर में हो रहे कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की भी सूचना भी मिल सकेगी।
पानी के बकाया बिल 30 जून तक एकमुश्त जमा कराने
पर जुर्माना एवं ब्याज से राहत
बाड़मेर, 5 अप्रेल। ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनका पानी का बिल बकाया चल रहा है। वे उपभोक्ता 31 दिसंबर, 2016 तक का बकाया बिल एकमुश्त 30 जून तक जमा कराते हैं तो उन पर कोई पेनल्टी या ब्याज नहीं लगेगा।
जलदाय मंत्री एवं बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए पानी के पुराने बिलों को 30 जून तक एक मुश्त जमा कराने पर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी या ब्याज नहीं लगने की व्यवस्था दी है। नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के घरेलू उपभोक्ताओं के 31 दिसंबर 2016 तक के बकाया पानी के बिलों को 30 जून तक एक मुश्त जमा कराने पर पर कोई ब्याज या पेनल्टी नहीं लगेगी। उनके मुताबिक इस व्यवस्था से न केवल उपभोक्ताओं का भी भार हल्का होगा और विभाग के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
एस.सी.वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अम्बेडकर फैलोशिप योजना शुरु
बाड़मेर, 05 अप्रैल। डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती पर मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को पी.एच.डी एवं अनुसंधान के लिए अंबेडकर फैलोशिप योजना के तहत सहायता दी जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक रवि जैन ने बताया कि प्रथम चरण में 2.50 लाख वार्षिक आय तक के परिवारों के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, विधि, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं मानव शास्त्र विषय में विधि द्वारा स्थापित केन्द्रीय या राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय में प्रवेशित शोधार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जैन ने बताया कि आवेदन पत्रों की छानबीन के लिए छानबीन समिति का गठन किया गया है। समिति में अतिरिक्त निदेशक, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण को अध्यक्ष बनाया गया है, जो प्राप्त आवेदन पत्रों की पूर्ण छानबीन कर निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात् विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा आवेदकों का चयन एवं अनुमोदन किया जाएगा।
वंचित भूमिहीन श्रमिकों का सर्वे कराकर 30 मई तक जॉब कार्ड बनाने के निर्देश
बाड़मेर, 05 अप्रैल। ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि जिन परिवारोें के पास महात्मा गांधी नरेगा योजना के जॉब कार्ड नहीं है एवं परिवार जॉब कार्ड बनवाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें 30 मई, 2017 तक जॉब कार्ड जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
ठाकुर ने बताया कि जनगणना डाटा के अनुसार राज्य में 20.65 लाख भूमिहीन श्रमिक हैं जिनमें से अभी तक 2.06 लाख परिवारों का ही सर्वे किया गया है। उन्होंने 16 जिलों में अभी तक 10 प्रतिशत से कम परिवारों का सर्वे किये जाने को गम्भीरता से लेते हुए पुनः निर्देश दिए है कि 30 अप्रेल, 2017 तक परिवारों का सर्वे आवश्यक रूप से पूर्ण कराएं। उन्होंने निर्देश दिए है कि नियत तिथि तक सर्वे कार्य पूर्ण नहीं करने पर संबंधित विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत कार्मिकों के विरुद्ध महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए।
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