बुधवार, 26 अप्रैल 2017

बाड़मेर.हत्या के मामले में आरोपित को उम्रकैद



बाड़मेर.हत्या के मामले में आरोपित को उम्रकैद
हत्या के मामले में आरोपित को उम्रकैद

शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के महावीर पार्क में हुई युवक की हत्या के मामले में आरोपित को दोषी मानते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या दो सुरेन्द्र खरे ने बुधवार को आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।




जानकारी अनुसार परिवादी चुन्नीलाल खत्री ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके भतीज किरिट पुत्र लूणकरण निवासी खत्रियों का उपरला वास पर हत्या के इरादे से हमला कर लोहे के सरिए से वार किए थे। इसकी जांच थानाधिकारी ने अनुसंधान करते हुए कड़ीबंद साक्ष्य संकलित पर नामजद आरोपित करणसिंह पुत्र विजयसिंह निवासी आकली हॉल इन्द्राकॉलोनी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। उसके विरूद्ध अपराध प्रमाणित आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में एडीजे कोट संख्या 2 के न्यायाधीश सुरेन्द्र खरे ने आरोपित करणसिंह को दोषी मानते हुए भादसं धारा 302 में आजीवन कारावास व 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।




यह था मामला

11 अक्टूबर 2013 को शहर के माहवीर पार्क में युवक पर लोहे के सरिए से हमला करते हुए लहूलूहान कर दिया था। जिसके उसकी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए हत्या के आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायायिक अभिरक्षा में भेज दिया था।

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