गुरुवार, 27 अप्रैल 2017

जयपुर.बीवी को गला घोंटकर मारने और फिर जला देने वाले हत्यारोपी को जयपुर में ताउम्र जेल, दूजी से भी..



जयपुर.बीवी को गला घोंटकर मारने और फिर जला देने वाले हत्यारोपी को जयपुर में ताउम्र जेल, दूजी से भी..

बीवी को गला घोंटकर मारने और फिर जला देने वाले हत्यारोपी को जयपुर में ताउम्र जेल, दूजी से भी..
अपनी वाइफ निर्मला की गला दबाकर हत्या करने और शव को जलाने वाले आरोपित पति सुरेश भील को एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास व 7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।




प्रकरण में मृतका के पिता हकरा भील की रिपोर्ट पर बस्सी थाना पुलिस ने आरोपित को 17 अप्रेल 2015 को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था।




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लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद मीणा ने बताया कि उदयुपर निवासी आरोपित सुरेश ने पहली पत्नी निर्मला की हत्या कर उसके शव को बुरी तरह जला दिया था। इन दोनों की 15 साल पहले शादी हुई थी और दोनों बस्सी इलाके में टाइल्स बनाने की फैक्ट्री में साथ काम करते थे। दूसरी महिला से संबंध का पता लगने पर पहली पत्नी इसका विरोध करती थी। आरोपित के दोनों पत्नियों से चार पुत्र भी थे। अदालत ने बच्चों को पीडि़त प्रतिकर के तहत सहायता देने का भी फैसला किया है।




क्यों की हत्या

पूरे प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में सामने आया कि सुरेश पहले गुजरात स्थित सूरत में काम करता था। इसी दौरान उसने वहां रीना नाम की दूसरी महिला से शादी कर ली और उसे भी साथ रखने लगा। इसके बाद उसे यहां बस्सी ले आया और किराए के अलग मकान में रखने लगा।




इसकी जानकारी जब पहली पत्नी को लगी तो उसने विरोध किया और उसको वहां जाने से रोका। इसी बात को लेकर आए दिन झगड़ा भी होता था। इसी वजह से उसने पहली पत्नी की हत्या कर उसको जला दिया।

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