जैसलमेर पुलिस की तत्परता के कारण बाल विवाह रूका, नाबालिका का भविष्य हुआ सुरक्षित
जैसलमेर दिनंाक 18.04.2017 को जरिये मोबाईल खास सुचना पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर गौरव यादव इस आश्य की मिली की पुलिस थाना सांगड के हल्का क्षेत्र गाॅव डांगरी में भीलो की बस्ती में पेपांराम भील की नाबालिक बच्ची का विवाह होने जा रहा है। बाल विवाह को अविलम्ब रूकवावे।
जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरंत थानाधिकारी दिलीप खदाव को बाल विवाह की सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों की पालना में थानाधिकारी पुलिस थाना सांगड मय जाब्ता द्वारा बिना समय गवाये त्वरित कार्यवाही करते हुए गाॅव डांगरी मंे पैंपाराम पुत्र नेहचलाराम के घर पहुॅचे। जहाॅ पंेपाराम के घर पर कई लोग उपस्थित थे । शादी की लाईटै जल रही थी । विवाह के आयोजन की तैयारीया चल रही थी । उपस्थित लोगो से पुछताछ पर तस्दीक हुई कि पंेपाराम की लड़की शादी हो रही है। जिस पर थानाधिकारी द्वारा पेंपाराम से उसकी लड़की की जन्मतिथी बाबत सरकारी व स्कुली दस्तावेज चाहे गये तो मुताबिक स्कुली टीसी कक्षा तीसरी के लडकी की जन्मतिथी 05.09.2000 होनी पायी गयी जो विवाह की सक्षम आयु 18 साल से कम है। जिस पर थानाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर को अवगत करवाया जाने पर जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत उपखण्ड मजिस्टैट फतेहगढ को मौका पर पहुॅचने हेतु निर्देशन पर उपखण्ड मजिस्टैट श्री रणसिंह व पटवारी डांगरी श्री प्रागदान मौका पर पहुॅचे । बाल विवाह रोकने की सख्त हिदायत व नोटिस की पालना सुनिश्चित करवायी जाकर नाबालिग बच्ची की शादी रूकवायी गयी बारात को वापस रवाना कर विवाह संबधी आयोजन को निरस्त करवाया गया तथा पुलिस एवं प्रशासन के आपसी समन्वय ने नाबालिक बच्ची का भविष्य खराब होते हुए बचाया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा अपील
पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर द्वारा समस्त जिले वासियों से अपील की जाती है कि बाल विवाह जोकि एक सामाजिक कुरीति है जिसके कारण नाबालिक बच्चों का भविष्य खराब होता है। समस्त आमजन शादी हेतु निर्धारित की गई उम्र के अनुसार बच्चों की शादी करे तथा बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाये ना कि बाल विवाह कर बच्चों के भविष्य को खराब करे। आप समस्त आमजन इस बात का विशेष ध्यान रखे तथा ना बाल विवाह करवावे तथा अपने नजदीक कई भी बाल विवाह की ऐसी सुचना मिले तो इसकी सुचना पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 02992-252100, 250747, 100 पुलिस के वाट्सएप्प नम्बर 9530438560 एवं सोशल एकाउन्ट फैसबुक, ट्वीटर पर या अपने नजदीकी थाना/चैकी पर देवे। सुचना देने वाले का नाम एवं पता पूर्णताः गुप्त रखा जायेगा। जो भी व्यक्ति बाल विवाह करवाता हुआ पाया गया या बाल विवाह में सहयोग करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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