शुक्रवार, 28 अप्रैल 2017

बाड़मेर,राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 8 मई से



बाड़मेर,राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 8 मई से
-जिला कलक्टर ने सुधीर शर्मा ने संबंधित अधिकारियांे को आवष्यक तैयारियां करने के निर्देष दिए।
बाड़मेर, 28 अप्रैल। बाड़मेर जिले में 8 मई से ‘‘राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार‘‘ अभियान का आगाज होगा। इस दौरान ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन कर राजस्व से संबंधित प्रकरणांे का निस्तारण किया जाएगा।

जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण फ्लेगशिप कार्यक्रम के तहत राजस्व अदालतों के माध्यम से मौके पर ही आम जनता को लाभान्वित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से समुचित तैयारियां की जा रही है। उनके मुताबिक 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में खाता विभाजन, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, नामांतरण एवं राजस्व अभिलेख में रिकार्ड के शुद्धीकरण सहित जनता की सुविधा के लिए कई प्रकार के कार्य मौके पर सम्पादित किए जाएंगे। इसी तरह राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 एवं 183 के तहत दर्ज मुकदमे एवं इजराज से संबंधित कार्य होंगे। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत लम्बित प्रार्थना पत्र एवं नामांतरण तथा धारा-91 की कार्यवाही के सम्बंध में लम्बित अपीलों के कार्य होंगे। इसके साथ ही विभिन्न तरह के लम्बित वादों एवं प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में प्रकरणों को आवश्यकतानुसार लोक अदालतों में रखा जा सकेगा। जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि न्याय आपके द्वार अभियान के शिविरों में बंद रास्तों को खुलवाने, संकडे रास्तों से अतिक्रमण हटाने तथा नये रास्ते दर्ज कराने सहित रास्ता सम्बंधी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। सम्बंधित ग्राम पंचायत के स्तर पर नामांतरण के सभी प्रकरणों का निस्तारण वहां लगने वाले शिविरों में किया जाएगा। इसके लिए राजस्व अधिकारियों एवं सम्बंधित कार्मिकों आवश्यक तैयारियां करने के लिए पाबंद किया गया है। उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी अभियान में पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज किए जाएंगे और ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविर के दिन इनका निस्तारण किया जाएगा। लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिए जाने से सम्बंधित कार्य तथा राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत जानकारी को दुरूस्त करते हुए शुद्धीकरण की कार्यवाही भी शिविरों में होगी। नार्म्स के अनुसार नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव भी तैयार होंगे।

अभियान से पूर्व जमाबंदियों का होगा पठनः जिला कलक्टर शर्मा ने बताया कि काश्तकारों की जमाबंदियों में त्रुटियों एवं लम्बित नामांतरणों को चिन्हित कर सम्बंधित ग्राम पंचायत पर राजस्व लोक अदालत अभियान से पूर्व सभी राजस्व ग्रामों की जमाबंदी का पठन करने एवं उनसे सम्बंधित आवेदन तैयार करने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभियान के दिन उनका निस्तारण सम्भव हो सके। इसके लिए पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षकों का कार्यक्रम पूर्व में ही निर्धारित करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही छंटनी किए गए मुकदमों में भी सम्बंधित पक्षकारों को सुनवाई के लिए समय पर सूचना-पत्र जारी करने को कहा गया है।

जन प्रतिनिधियांे की रहेगा सक्रिय भागीदारीः इस अभियान में सांसद, विधायक, जिला प्रमुख एवं पंचायत समिति प्रधानों सहित सभी जनप्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत वार आयोजित होने वाले शिविरों के कार्यक्रम की प्रति उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। साथ ही उनकी सक्रिय भागीदारी के जरिए ग्रामीणांे को अधिकाधिक राहत पहुंचाने का अनुरोध किया जा रहा है।

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