अजमेर लगभग 38 लाख की कृषि आदान अनुदान वितरित
उन्नत खेती अपनाकर किसान बनेंगे सम्पन्न - श्रीमती अनिता भदेल
अजमेर 20 अप्रेल। उन्नत खेती अपनाने से किसान आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी तथा सम्पन्न बनेंगे। यह बात महिला एवं बाल विकास मंत्राी श्रीमती अनिता भदेल ने शुक्रवार को परबतपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति माखूपुरा के माध्यम से किसानों को आदान अनुदान राशि के वितरण समारोह में कही। समारोह को संसदीय सचिव श्री सुरेश सिंह रावत ने भी संबोधित किया।
श्रीमती भदेल ने कहा कि वर्तमान केन्द्र एवं राज्य सरकार किसानों की विशेष रूप से चिंता कर रही है। खेत में फसल का खराबा होने पर मिलने वाली अनुदान राशि में वृद्धि की गई है तथा खराबे की सीमा को भी घटाया गया। इससे किसानों को लाभ मिला है। सहकारी समिति के माध्यम से खानपुरा, माखूपुरा, परबतपुरा, सेंदरिया एवं पालरा गांवों के लगभग 2500 किसानों को सहायता मिलेगी। इन गांवों में फसल खराबे के पेठे लगभग 38 लाख की राशि वितरित की जाएगी। यह मुआवजा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। इससे वितरण तंत्रा में पारदर्शिता रहेगी।
राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल एग्रीटेक समिट (ग्राम) के द्वारा किसानों को बागवानी एवं उद्यानिकि की नवीन तकनीकों से रूबरू करवाया गया। परम्परागत खेती में तकनीक अपनाकर किसान कम पानी एवं सिमित संसाधनों में अधिक पैदावर ले सकते है। ग्राीन हाउस, पोली हाउस एवं टर्नल का लाभ लेने के लिए किसानों को आगे आना चाहिए। विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के लिए आॅनलाइन ई-मित्रा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इनका लाभ लेने से किसान सम्पन्न एवं सक्षम बनेंगे और इनकी पैदावार की अच्छी कीमत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि किसान देश के अन्नदाता है। अन्नदाता के समृद्ध होने से देश में समृद्धि आएगी। किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में नवीन तकनीक का बहुत बड़ा हाथ है। किसानों को समय की मांग के अनुसार आधुनिक कृषि विधियों को अपनाना चाहिए।
संसदीय सचिव श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि अजमेर जिले में लगभग 76 करोड़ का मुआवजा किसानों को फसल खराब होने पर प्रदान किया गया है। अजमेर तहसील के किसानों को लगभग 52 करोड़ की राशि मुआवजे के रूप में सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गई है। अजमेर जिले के फसल खराबे वाले प्रत्येक ग्राम में मुआवजा दिया गया है। प्रधानमंत्राी फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान की पीड़ा दूर करने का प्रयास सरकार कर रही है। फसल की बुआई करते ही उसका बीमा करवाया जाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि श्रमिक कार्ड बनाकर इसका लाभ लेने में प्रत्येक पात्रा व्यक्तियों का आगे रहना चाहिए। श्रमिक कार्ड बनाने में किसी प्रकार की समस्या होने पर ई-मित्रा के माध्यम से कार्ड बनवाया जा सकता है। किसी गांव में पात्रा व्यक्तियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में मांग करने पर श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर शिविर लगाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्राी के द्वारा घोषित बीमा योजना में 12 रूपए प्रतिवर्ष का प्रिमियम भरकर प्रत्येक नागरिक को जुड़ना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति द्वारा प्रिमियम का भुगतान नहीं कर सकने की स्थिति में प्रिमियम की राशि प्रदान करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिविर लगाकर पट्टे बनवाने का कार्य किया जा रहा है। इसमें समस्त पात्रा व्यक्तियों को अपने पट्टे बनाने के साथ ही उनका पंजीयन भी किया जाना चाहिए।
जिला प्रमुख सुश्री वंदना नोगिया ने कहा कि किसानों को उन्नत तकनीक की खेती अपनानी चाहिए। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने से किसानों को लाभ मिलेगा।
समारोह में हालूराम पुत्रा रामा रावत को सहायता राशि का चैक सौंपकर आदान अनुदान के वितरण का शुभारम्भ किया गया। परबतपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा संचालित मिनी सुपर मार्केट के सदस्यों को अतिरिक्त छूट देने के लिए कार्ड का वितरण भी किया गया। इस कार्ड के माध्यम से समिति के सदस्यों को मिनी सुपर मार्केट में खरीददारी करने पर एक प्रतिशत का कमीशन दिया जाएगा।
इस अवसर पर सेंदरिया सरपंच श्री विष्णु, पालरा सरपंच श्री गुलाब सिंह रावत, पार्षद श्रीमती गीतांजली राठौड़, समिति के अध्यक्ष श्री राम सिंह रावत, उपाध्यक्ष श्री देवी सिंह रावत, रजिस्ट्रार सहकारी संस्था श्री बजरंग लाल जारोटिया, अजमेर काॅपरेटिव बैंक के श्री सुरेन्द्र सिंह सहवाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक एवं किसान उपस्थित थे।
बाल विवाह रोकथाम के लिए बैठक आयोजित
अजमेर 20 अप्रेल। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री अरविंद कुमार सेंगवा की अध्यक्षता में शुक्रवार को बाल विवाह रोकथाम के लिए विभिन्न समाजों तथा विवाहों से संबंधित व्यक्तियों एवं संगठनों की बैठक आयोजित हुई। इसमें बाल विवाह मुक्त जिला बनाने के लिए संकल्प लिया गया।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री सेंगवा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्राी श्रीमती अनिता भदेल के द्वारा वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देशों को समाज के विभिन्न तबकों तक पहुंचाने के लिए बैठक आयोजित की गई। शादी समारोह में टेंट लगाने वाले व्यवसायी टेंट की बुकिंग करने से पूर्व वर एवं वधु की आयु का पुख्ता प्रमाण पत्रा लेंगे। इसी प्रकार हलवाई एसोशिएसन एवं फोटोग्राफी से जुड़े व्यक्ति भी केवल बालिगों की शादी में ही अपनी सेवाएं देंगे।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेद नियम का उल्लघंन करने पर घराती, बाराती, हलवाई, पण्डित, घोड़ीवाले, कार्ड मुद्रक, फोटोग्राफर के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। न्यायालय द्वारा जुर्माना एवं सजा का प्रावधान है। प्रशासन द्वारा बाल विवाह के संबंध में शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए उपखण्ड स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किए गए है। इनकी देखरेख में 24 घण्टे नियंत्राण कक्ष कार्यरत रहता है। जिला स्तर पर भी नियंत्राण कक्ष स्थापित किया गया है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं चाईल्ड लाइन हैल्पलाइन नम्बर 1098 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के कार्यक्रम अधिकारी श्री जितेन्द्र शर्मा, अजमेर टेंट लाईट समिति के श्री सर्वेश्वर तिवाड़ी, हलवाई एसोशिएसन के श्री गोपाल शर्मा, सैन समाज के श्री गणेश सैन, रामावतार सैन, सैन समाज सामूहिक विवाह समिति के श्री वीरेन्द्र सैन, फोटोग्राफर श्री राजेश उपस्थित थे।
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