शुक्रवार, 21 अप्रैल 2017

जैसलमेर,मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में स्वीकृत कार्यो को 10 मई तक पूरा करावें-जिला कलक्टर



जैसलमेर,मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में स्वीकृत कार्यो को 10 मई तक पूरा करावें-जिला कलक्टर
अधिकारी इस अभियान को प्राथमिकता से लें एवं कार्यो की गुणवता बनाएं रखंे
जैसलमेर, 21 अप्रैल। जिला कलक्टर मातादीन शर्मा ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान ग्रामीण (द्वितीय चरण) एवं शहरी में इस अभियान के तहत स्वीकृत किए गए कार्यो को गंभीरता के साथ 10 मई तक पूर्ण करानें के कडे निर्देष दिए। उन्होंनंे कहा कि यह अभियान मुख्यमंत्री महोदया का वर्षाती जल संरक्षण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण फ्लेगषिप कार्यक्रम है इसलिए इस अभियान से जुडें सभी अधिकारी इसको सर्वोच्च प्राथमिकता से लेते हुए स्वीकृत कार्यो को समयसीमा से पूर्व करानें में किसी प्रकार की षिथिलता नहीं बरतें। उन्होंनंे यह भी निर्देष दिए कि स्वीकृत कार्यो में से जो कार्य अभी चालू नहंी हुए है उन्हें तत्काल ही चालू करावें एवं चालू कार्यो का एक-दो दिवस में ही फोटो कैप्चर कर उसको आॅनलाईन अपलोड करावें।उन्होंनंे विकास अधिकारियों के साथ ही कार्यकारी एजेन्सी के अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे अब फील्ड में भ्रमण कर इसकी प्रभावी माॅनेटरिंग करें एवं निर्धारित समय सीमा में शत्-प्रतिषत कार्य पूर्ण करावें।

जिला कलक्टर शर्मा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की प्रगति समीक्षा की बैठक में यह निर्देष दिए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणसिंह चारण, अधीक्षण अभियंता वाटरषेड गंगासिंह, विकास अधिकारी सम समिति सुखराम विष्नोई, जैसलमेर धनदान देथा, अधिषाषी अभियंता जिला परिषद पी.के.भार्गव, आयुक्त नगर परिषद राजीव कष्यप के साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारी एवं जेटीए(ग्राम प्रभारी) उपस्थित थें। उन्होंनंे मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कहा कि वे इस अभियान को जन-जन का अभियान बनाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर आमजन की भागीदारी लें वहीं श्रमदान के कार्यक्रम का आयोजन करावें, चेतना रेलियां आयोजित करावें। उन्होंनें इस अभियान के लिए सीएसआर मद से अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग लेने पर भी जोर दिया वहीं विभिन्न संगठनों का भी सहयोग लेने की आवष्यकता जताई।

जिला कलक्टर ने आयुक्त नगरपरिषद जैसलमेर एवं नगर पालिका पोकरण के अधिकारी को निर्देष दिए कि जो कार्य मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शहरी के अन्तर्गत अभी भी चालू नहीं हुए है उन्हें तत्काल चालू करें एवं अपूर्ण कार्यो को भी 30 अप्रैल तक पूर्ण करावें।

उन्होंनें इस महत्वपूर्ण अभियान के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्रामीण क्षेत्र में वर्षाती जल संरक्षण के जो कार्य पूर्ण हो गए है उनकी सफलता की कहानी बनकार सहायक निदेषक सूचना एवं जनसम्पर्क को फोटो सहित उपलब्ध करावें ताकि वे उनका अधिक से अधिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर सकें। उन्होंनें कहा कि यह अभियान जिले में सफल रहें इसके लिए सभी अधिकारी टीम भावना से कार्य कर प्रगति लावंे एवं प्रदेष में जिले का नाम एक अंक में लावें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणसिंह चारण ने बैठक में तीनों पंचायत समितियों में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत कार्यो की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंनें विकास अधिकारियों के साथ ही कार्यकारी एजेन्सी के अधिकारियों एवं जेटीए को निर्देष दिए कि वे 30 अप्रैल तक हर हाल में 75 प्रतिषत कार्य पूर्ण करवा दें इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। उन्होंनंे यह भी हिदायत दी जो समय सीमा अधिकारियों को दी है उसको ध्यान में रहतें हुए सभी कार्य 10 मई तक पूर्ण करवा दें।



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जिला जूनियर एवं यूथ बास्केटबाॅल प्रतियोगिता 27 अप्रेल से
जैसलमेर, 21 अप्रैल। राजस्थान बास्केटबाॅल संघ द्वारा जारी सर्कुलर अनुसार जूनियर राज्य स्तरीय बास्केटबाॅल प्रतियोगिता दिनांक 12 से 14 मई तक जोधपुर में एवं यूथ राज्य स्तरीय बास्केटबाॅल प्रतियोगिता दिनांक 19 से 21 मई 2017 तक हनुमानगढ में आयोजित होने जा रही है। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेनें के लिए जिला बास्केटबाॅल संघ जैसलमेर द्वारा जिला स्तरीय जूनियर एवं यूथ बास्केटबाॅल प्रतियोगिता छात्र/छात्रा वर्ग में दिनांक 27 से 29 अप्रेल 2017 तक जिला खेल काॅम्पलेक्स इन्दिरा स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। जूनियर प्रतियोगिता में भाग लेनें वाले खिलाड़ियों की जन्म तिथि 01.01.1999 या इसके बाद की होनी चाहिए एवं यूथ प्रतियोगिता में भाग लेनें वाले खिलाड़ियों की जन्म तिथि 01.01.2001 या इसके बाद की होनी चाहिए। खिलाड़ी अपना आयु प्रमाण-पत्र साथ लावें। जिला बास्केेटबाॅल संघ के अध्यक्ष आषाराम सिन्धी ने बताया की इस प्रतियोगिता में जिले की अधिक से अधिक टीमों को भाग लेनें के लिए आमन्त्रित किया जायेगा, इच्छुक टीमें अपनी टीम की प्रविश्ठी जिला बास्केटबाॅल संघ को 26 अप्रैल तक दे सकते है।

जिला बास्केटबाॅल संघ की जिला स्तरीय प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए जिला बास्केटबाॅल संघ के सचिव हरिष धनदे, उपाध्यक्ष देवकीनन्दन शर्मा व संयुक्त सचिव दिलीप सिंह भाटी को भी अपनी टीम की प्रविश्ठी दे सकते है। जूनियर एवं यूथ प्रतियोगिताओं का ड्राज दिनांक 26 अप्रेल 2017 को साॅय 5ः00 बजे जिला खेल काॅम्पलेक्स इन्दिरा स्टेडियम में निकाला जायेगा।

प्रतियोगिता भारतीय बास्केटबाॅल फेडरेषन के नियमानुसार खेली जायेगी। जिले की चयनित छात्र/छात्रा टीमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जोधपुर एवं हनुमानगढ में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। टीम का चयन गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। विजेता टीमों को आकर्षक पारितोषिक दिया जायेगा । इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अध्यक्ष जिला बास्केटबाॅल संघ जैसलमेर से सम्पर्क कर सकते है। जिला स्तरीय बास्केटबाॅल प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक राकेष बिष्नोई बास्केटबाॅल प्रषिक्षक जैसलमेर बास्केटबाॅल अकादमी होगें।

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सहयोग एवं उपहार योजना में अनुदान राषि हुई दुगनी
जैसलमेर, 21 अप्रैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सहयोग एवं उपहार योजना की अनुदान राषि दुगनी हो गई है। हिम्मतसिंह कविया सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि बीपीएल चयनित परिवारों, अन्तोदय परिवार,आस्था कार्ड धारी परिवार की पुत्री के विवाह पर सहयोग एवं उपहार योजना के अन्तगर्त दी जाने वाली राषि को सरकार द्वारा 10 हजार से बढाकर 20 हजार रूपये कर दिया गया है। अब 10 वी उत्तीर्ण कन्याओ के विवाह पर प्रोत्साहन राषि भी 5 हजार से बढाकर 10 हजार तथा सनातक उतीर्ण कन्याओं के विवाह पर यह प्रोत्साहन राषि 10 हजार से बढाकर 20 हजार रूपये कर दिया गया है। उक्त बढी हुई राषि दिनांक 1 अप्रेल 2017 या इसके पष्चात होने वाले विवाहों के लिए देय होगी। योजना के पात्र परिवार इसका अधिकधिक लाभ उठावें ।

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25 अप्रैल से जिले में 5 चयनित स्थानों पर आयोजित होगे

तीन दिवसीय निःषुल्क फिजियोथैरेपी चिकित्सा षिविर,


स्वास्थ्य भवन में फिजियोथैरेपी चिकित्सा षिविरों के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित

जैसलमेर, 21 अप्रैल। एनसीडी कार्यक्रम अन्तर्गत जैसलमेर जिले में आयोजित होने वाले फिजियोथैरेपी चिकित्सा षिविरों संबंधीं जानकारी व षिविरों के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने एवं व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देष्य से शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन, डेडानसर रोड जैसलमेर स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया ।

प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए डाॅं.एन.आर.नायक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राज्य से प्राप्त निर्देषानुसार जैसलमेर जिले में जिला अस्पताल श्री जवाहिर चिकित्सालय एवं चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों फलसूण्ड, रामगढ, सम व नाचना पर 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक तीन दिवसीय निःषुल्क फिजियोंथैरेपी षिविरों का आयोजन किया जायेगा । निःषुल्क फिजियोंथैरेपी चिकित्सा षिविरों का समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा ।

फिजीयोथैरेपी चिकित्सा षिविरों में उपलब्ध सुविधाए
डाॅ.नायक ने बताया कि आयोजित होने वाले फिजियोंथैरेपी चिकित्सा षिविरों में विषेषज्ञ फिजियोथैरेपिस्ट के द्वारा निःषुल्क परामर्ष एवं उपचार दिया जायेगा। षिविर में असंक्रामक बीमारियों जैसे डायबिटिज,हृदृय रोग, पक्षाधात एवं तनाव से होने वाली जटिलताओं में कमी लाने के लिए परामर्ष, गर्दन, कमर, जोडो के दर्द , धुटनों व माॅसपेषियों का दर्द , जोडो की जकडन, साईटिका, मुॅह का टेढापन व चिकनगुनिया के बाद जोडो के दर्द आदि से संबंधित चिकित्सा सुविधाए प्रदान कर लाभान्वित किया जायेगा। डाॅ. नायक ने जिले में आयोजित फिजियोंथैरेपी षिविरों में मरीजो को प्रदान की जाने वाली निःषुल्क चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने की अपील की ।

जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा फिजियोथेरेपी चिकित्सा षिविरो का विधिवत शुभारम्भ
डाॅ. नायक ने बताया कि 25 अप्रैल 2017 से जिले में पाॅचों चयनित स्थानो पर आयोजित होने वाले फिजियोथेरेपी चिकित्सा षिविरो का विधिवत शुभारम्भ सम्मानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जावेगा। षिविरों में लाभान्वित किये जाने वाले रोगियेां का चिन्ह्ीकरण ग्राम/सब सेन्टर/पीएचसी एवं सीएचसी स्तर पर 17 अप्रैल से ही एलएचवी/एएनएम/आषा/आंगनवाडी कार्यकर्ताओ द्वारा प्रारम्भ करके चिह्नित किये गये रोगियों को नजदीकी षिविर में आने के लिये प्रेरित किया जा रहा है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर लगाये जाने वाले समस्त फिजियोथेरेपी षिविरों का डिजीज वाईज समस्त डाटा निर्धारित प्रपत्र में संधारित किया जायेंगा । निःषुल्क फिजियोथेरेपी षिविरों में आवष्यकतानुसार कार्मिको की डयूटी लगाई गई है। निःषुल्क फिजियोथेरेपी षिविरों में फिजियोथेरेपी करवाने वाले फिजियोथेरेपिस्ट का राज्य व जिला स्तर पर प्रषिक्षण भी आयोजित किया जा चुका है।

डाॅ.एम.डी.सोनी उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ;स्वास्थ्य) ने बताया कि जिले के सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रो से रोगियों को षिविरों में भिजवाने तथा षिविर आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक रोगियों को लाभान्वित किये जाने के लिये विभागीय कार्मिकों को पाबंद किया गया है। तीन दिवसीय निःषुल्क फिजियोंथैरेपी षिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु माईक लगे प्रचार प्रसार वाहन के माध्यम से भी किया जायेगा । षिविरों के प्रचार के लिए पेम्फलेट, बैनर इत्यादि जिला एनसीडी सेल द्वारा संबंधित जिला अस्पताल व संबंधित सीएचसी पर भिजवा दी गई है। षिविरों के प्रचार प्रसार हेतु खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियो को ब्लाॅक में आने वाले विद्यालय, महाविद्यालय, एनसीसी, स्काउट-गाईड एवं अन्य सहयोगी संस्थानों से सहयोग लेने के लिए भी निर्देषित किया गया है। आयोजित प्रेस वार्ता के अवसर पर फिजियोथैरेपिस्ट डाॅ. हितेष चैधरी व डाॅ. रवेषी चारण भी उपस्थित थे।

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गार्गी पुरूस्कार के चेक प्राप्त करें
जैसलमेर, 21 अप्रैल। राज्य सरकार द्वारा संचालित बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत चयनित गार्गी पुरस्कार एवं बालिका प्रोत्साहन की राषि का चैक जिन छात्राओं ने आज तक कार्यालय से प्राप्त नहीं किया है उन छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे इस पुरस्कार की राषि का चैक कार्यालय जिला षिक्षा अधिकारी माध्यमिक जैसलमेर में आवष्यक कागजात जमा करा कर शीघ्र ही कार्यालय समय में प्राप्त कर लेवें ।उन्होंनंे कहा कि पात्र छात्राएं चैक 01 मई को अवधि पार होने से पूर्व प्राप्त कर लेवें ।

जिला षिक्षा अधिकारीं माध्यमिक ने समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देषित किया जाता है कि वे अपनी शाला की चयनित, वंचित छात्राओं को इसके लिए सूचित करें।

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जिला मुख्यालय पर 11वां सिविल सेवा दिवस समारोह पूर्वक मनाया
सिविल सेवक अधिकारों का उपयोग करते हुए जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करें-जिला कलक्टर

जैसलमेर, 21 अप्रैल। 11वां सिविल सेवा दिवस जैसलमेर जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर मातादीन शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समारोह पूर्वक मनाया गया जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। जिला कलक्टर शर्मा ने सिविल सेवा दिवस पर सभी को बधाई देते हुए इस दिवस के मनाने के उद्देष्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं कहा कि आज हमें सिविल सेवक के रूप में अधिकारांे का उपयोग करते हुए जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करनी है। उन्होंनें कहा कि आज के परिपेक्ष में सिविल सेवक के रूप में अनेक चुनौतियां अपने सामने है उसको जीवन में स्वीकार करते हुए नियम एवं कानूनों के दायरे में सेवा के दौरान ऐसे कार्य करें कि जिससे सिविल सेवा का कद और अधिक बढें। उन्होंनें सिविल सेवक की जनता में विष्वसनीयता बनी हुई है उसको सदैव बरकरार रखें इस बात का हर अधिकारी पूरा ध्यान रखें।

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को कहा कि वे संचार क्रांती के युग में हमें आईटी फे्रन्ड भी बनना होगा तभी हम अपनी सेवा को और अधिक बेहतर ढंग से कर पाएंगें। उन्होंनंे यह भी कहा कि जिस दिन हम सेवा में प्रवेष हुए है उस दिवस के अरमानों को याद रखते हुए सेवा काल में पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा एवं चरित्र के साथ कार्य कर जनता की आंकाक्षाओं पर खरे उतरें तभी इस दिवस को मनाने की उपादेयता सिद्व होगी। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर के.एल.स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणसिंह चारण, उपखण्ड अधिकारी कैलाषचन्द्र शर्मा, कोषाधिकारी जसराज चैहान, तहसीलदार वीरेन्द्रसिंह भाटी के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर स्वामी ने सिविल सेवा के दौरान आने वाली चुनौतियों पर प्रकाष डाला एवं कहा कि हमें गुड गर्वनेंस के रूप में कार्य कर आम नागरिक को बेहतर सेवाएं प्रदान कर उन्हें हर संभव राहत प्रदान करनी है। उन्होंनंे सेवा के दौरान बेहतर परिणाम देने की भी आवष्यकता जताई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी चारण ने भी अधिकारियों को जनता के सेवक के रूप में कार्य करने का संदेष दिया एवं हर कार्य के प्रति उत्तरदायी बनने की सीख दी।

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संपूर्ण जिले में बाल विवाह को बेहतरीन एवं प्रभावी
ढंग से रोके जाने के संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री शर्मा ने दिए सख्त निर्देष

जैसलमेर, 21 अप्रैल। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के साथ ही अन्य अवसरों पर संपूर्ण जिले में बाल विवाह होने की कुप्रथा पर बेहतरीन व प्रभावी ढंग से अंकुष लगाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए जिला कार्यालय द्वारा को लेकर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट मातादीन शर्मा द्वारा विस्तृत दिषा - निर्देष जारी किए गए हैं।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªेट श्री शर्मा ने जिला षिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक एवं विकास अधिकारीगण को निर्देषित किया गया हैं कि वे बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई है जो केवल उपायों से पूरी तरह से समाप्त की जा सकती है। इसके लोगों में सामाजिक सोच में बदलाव लाया जाकर विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर षिविर आयोजित किये जावें। इसके साथ ही ग्राम सभाओं के जरिए बाल विवाह के दुष्परिणामों व वयस्क अवस्था में विवाह करने के फायदों से आमजन को अधिकाधिक जानकारी प्रदान करायी जावें तथा इस संबंध में बने कानूनी प्रावधानों से भी जन सामान्य को समय रहते अवगत कराया जाना सुनिष्चित करावें।

इसी प्रकार उन्होंने जिले के सभी विकास अधिकारियों/उपखण्ड अधिकारीगण तथा तहसीलदों को भी यह दिषा-निर्देष जारी किए गए हैं कि वे भी इस दौरान रंजिष उत्पन्न होने की आषंका के चलते बाल विवाह की सूचना देने से लोग बचते है। परिणाम फलस्वरुप ग्रामपंचायत कार्यपालक , उपखण्ड और तहसील कार्यालयों इत्यादि पर सूचना वाहक सराये जायें। उल्लेखनीय है कि बाल विवाह की सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाने के साथ ही टोल फ्री हैल्पलाईन का प्रचार करें। इसी क्रम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एस.डी.एम इस संबंध में अपने-अपने कर्तव्यों की सटीक जानकारी रखें तथा अपनी प्रदत्त श्क्तियों के प्रयोग के संबंध में पूर्णतया स्पष्ट व भयमुक्त होकर कार्यवाही करें। बाल विवाह भारी पैमाने पर होने की स्थिति सतर्क पालना में किसी भी प्रकार की कोई कोताही एवं लापरवाही नहीं बरतेें।

जारी दिषा निर्देषों की अनुपालना के तहत पुलिस अधीक्षक को निर्देषित किया गया है कि वे बाल विवाह संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध है जिसकी किसी भी माध्यम से प्राप्त सूचना के मिलने पर बिना किसी औपचारिक रिपोर्ट के मुकदमा दर्ज किया जावें तथा कई बार समाचार‘-पत्रों में बाल विवाह की खबर मय फोटोग्राफ के प्रकाषित होती रहती है परन्तु मुकदमा दर्ज नहीं होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती है इस स्थिति में निष्चित तौर पर आवष्यक कार्यवाही किया जाना सुनिष्चित करेगें। जिससे लोगों में कानून का भय उत्पन्न होवें। बाल विवाह के संबंध में मुकदमा दर्ज नहीं करने की कार्यवाही का सघन प्रचार-प्रसार कराया जावें ताकि लोगों को इन कानूनी प्रावधानों की जानकारी हासिल हो और वे अनजाने में बाल विवाह करने की कोई गलती नहीं करें।

बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई पर नियंत्रण में मीडिया की अहम् भूमिका है इसलिए किसी बालक द्वारा बाल विवाह से इन्कार करने की एवं इस संबंध में खिलाफ कोई कार्यवाही होने जैसी विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रमुखता के साथ खबरे प्रकाषित हो, इसका पी.आर.ओ.को पूर्ण ध्यान रखने तथा बाल विवाह भारी पैमाने पर हाने और कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने की खबरे नियंत्रित हो यह व्यवस्था सुनिष्चित करने के निर्देष दिए।

बाल विवाह होने पर न्यायालय के माध्यम से बाल विवाह पर स्थगन लिया जा सकता है। कारण पुलिस द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यपालक मजिस्टेªट के आदेषों के अधीन निरोधात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है। इस संबंध में संबंधित अधिकारी उपखण्ड मजिस्टेªट व थानाधिकारी को इस आषय की शक्तियों की जानकारी प्राप्त करने के निर्देष दिए गए हैंे।

संबंधित समस्त इन अधिकारीगण को निर्देषित किया गया है कि इस संबंध में बाल विवाह रोके जाने के लिए उठाए गए कारगर कदम और की गई ठोस कार्यवाही से तत्काल जिला कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिष्चित करेगें तथा अपने अधिकारियों व कार्मिकों को भी इन निर्देषों की पालना अक्षरषः करने और अपने-अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकथाम के लिए सजगता व सतर्कता रखने के लिए पाबंद करया जाना सुनिष्चित कराया जायें।

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