नई दिल्ली।SC ने हाईकोर्ट जज के खिलाफ जारी किया ज़मानती वारंट, 10 हज़ार का पर्सनल बांड भरने के भी आदेश
उच्चतम न्यायालय ने अदालत की अवमानना के मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन के खिलाफ शुक्रवार को जमानती वारंट जारी किया।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता में सात न्यायाधीशों वाली पीठ ने न्यायमूर्ति कर्णन के मामले की सुनावाई करते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। पीठ ने न्यायमूर्ति कर्णन को दस हजार रुपए का पर्सनल बेल बॉन्ड भी भरने का आदेश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से इस जमानती वारंट का नोटिस न्यायमूर्ति कर्णन के आवास पर देने का आदेश दिया है। अदालत ने न्यायामूर्ति कर्णन की व्यक्तिगत सुनवाई की याचिका को भी खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति कर्णन पर आरोप है कि उन्होंने कई पत्र लिखकर कई न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाये थे। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में आदेश जारी किया था कि जब तक मामले की सुनवाई चल रही है। न्यायमूर्ति कर्णन किसी भी न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन नहीं करेंगे।
इसके अलावा अदालत ने सभी न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों की फाइल कोलकाता उच्च न्यायालय के रेजिस्ट्रार जनरल को सौंपने का आदेश दिया था।
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