बाड़मेर बीपीएल परिवारों को पुरा खाद्यान्न नही दिये जाने पर दो उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र किये निलम्बित
बाड़मेर गोतम कुमार पुत्र श्री रिखबदास, उचित मूल्य दुकानदार कवास द्वितीय द्वारा एक बीपीएल उपभोक्ता को 30 किलोग्राम खाद्यान्न का ट्रांजेक्षन करते हुए उसे 15 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया एवं निर्धारित दर से अधिक राषि लिया जाना पाया गया। उक्त अनियमितताओं के मद्देनजर श्री गोतम कुमार को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए उसके खिलाफ विभागीय प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है।
इसी प्रकार श्री वासुदेव पुत्र श्री वरिंगाराम उचित मूल्य दुकानदार भुणिया (अतिरिक्त) द्वारा बीपीएल उपभोक्ताओं को रसद सामग्री उपलब्ध न करवाते हुए उसके साथ दुरव्यवहार करने एवं पोष मषीन से जारी होने वाली पर्ची/रसीद नही देने के कारण उसको जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर विभागीय प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देषित किया जाता है कि वे रसद सामग्री का वितरण पोष मषीन के माध्यम से ही शत्प्रतिषत करे तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को समस्त सदस्यों का खाद्यान्न उपलब्ध करवातें हुए प्रत्येक ट्रांजेक्षन की रसीद/पर्ची संबंधित उपभोक्ता को उपलब्ध करवाना सुनिष्चित करे। किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लायी जावेगी।
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