बुधवार, 22 फ़रवरी 2017

बालोतरा.पत्नी की हत्या के आरोपित पति को आजीवन कारावास



बालोतरा.पत्नी की हत्या के आरोपित पति को आजीवन कारावास
पत्नी की हत्या के आरोपित पति को आजीवन कारावास

पत्नी पर अवैध संबंधों के शक के चलते हत्या करने वाले आरोपित पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। लोक अभियोजक महेन्द्र पिथाणी ने बताया कि समदड़ी निवासी लीलादेवी को पीहर में मासूम बच्चों के सामने उसके पति दीपाराम पुत्र शंकरलाल निवासी अडियारी भाखरी ने 15 अगस्त 2013 रात्रि में चाकू से वार कर घायल दिया था।

मासूम बच्चों के साथ भी आरोपित ने मारपीट की। 16 अगस्त को अस्पताल में उपचार के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। दर्ज मामले में पुलिस ने जांच कर आरोपित के विरुद्ध चालान पेश किया था। मामले की बहस में राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक महेन्द्र पिथाणी ने पैरवी करते हुए तर्क दिए कि आरोपित ने स्वयं की संतानों के सामने पत्नी पर क्रुरतापूर्वक चाकू से वार कर निर्मम हत्या कर दी, जिससे उसका परिवार बर्बाद हो गया।

परिवादी की ओर से अधिवक्ता विजयसिंह राठौड़ एवं आरोपित की ओर से नारायणसिंह भाटी ने पैरवी कर तर्क दिए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित दीपाराम को भादसं 302 में आजीवन कारावास, भादसं 324 में 2 वर्ष, भादसं 323 में 3 माह एवं 4/25 आम्र्स एक्ट में 2 वर्ष का कारावास तथा जुर्माने से दण्डित किया।

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