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गुरुवार, 15 दिसंबर 2016
नेशनल-स्टेट हाईवे में शराब की बिक्री हो बैन, लाइसेंस न हो रिन्यू: सुप्रीम कोर्ट
नेशनल-स्टेट हाईवे में शराब की बिक्री हो बैन, लाइसेंस न हो रिन्यू: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के सभी नेशनल और स्टेट हाईवे में शराब की बिक्री पर बैन लगाया जाए। कोर्ट की एक बेंच की अगुआई कर रहे चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने ये बात कही। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि हाईवे पर मौजूद दुकानों का जितनी तारीख तक लाइसेंस है, तब तक वे ऑपरेट कर सकते हैं। बाद में लाइसेंस रिन्यू नहीं होना चाहिए।
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