:बाड़मेर गेस वितरक और राशन की दुकानों पर पुराने नोट २४ तक ले सकेंगे
- 500 एवं 1000 रूपये के पुराने नोट की वैधता के संबंध में
बाड़मेर जिले के समस्त गैस एजेन्सियों एवं पैट्रोल पम्पों को निर्देषित किया जाता है कि भारत सरकार के निर्देषानुसार 500 एवं 1000 के पुराने नोट गैस एजेन्सियों एवं पैट्रोल पम्पों द्वारा दिनांक 24.11.2016 तक स्वीकार किये जायेंगे। आमजन से षिकायतें प्राप्त हो रही है कि गैस एजेन्सियों एवं पैट्रोल पम्पों द्वारा 500 एवं 1000 के पुराने नोट स्वीकार करने में आनाकानी की जा रही है, जिससे आमजन को परेषानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में निर्देषित किया जाता है कि 500 एवं 1000 के पुराने नोट गैस एजेन्सियों एवं पैट्रोल पम्पों द्वारा दिनांक 24.11.2016 तक स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न की जाती है तो संबंधित के विरूद्ध आवष्यक कार्रवाई अमल में लायी जावेगी।
2. जिले के समस्त केरोसीन, खाद्यान्न थोक विक्रेताओं एवं उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देषित किया जाता है कि उनके द्वारा लेन-देन में 500 एवं 1000 के पुराने नोट स्वीकार नही किये जा सकते है। अतः उचित मूल्य दुकानदार थोक विक्रेताओं को भुगतान चैंक/डी.डी. के माध्यम से भुगतान करना सुनिष्चित करे। उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा वितरित की जाने वाली रसद सामग्री (गेहॅू/केरोसीन) की कीमत लगभग 100 रूपये होती है, इसलिए आमजन से अपील है कि वे राषन सामग्री प्राप्त करने हेतु आवष्यक वैध मुद्रा का ही प्रयोग करें।
- 500 एवं 1000 रूपये के पुराने नोट की वैधता के संबंध में
बाड़मेर जिले के समस्त गैस एजेन्सियों एवं पैट्रोल पम्पों को निर्देषित किया जाता है कि भारत सरकार के निर्देषानुसार 500 एवं 1000 के पुराने नोट गैस एजेन्सियों एवं पैट्रोल पम्पों द्वारा दिनांक 24.11.2016 तक स्वीकार किये जायेंगे। आमजन से षिकायतें प्राप्त हो रही है कि गैस एजेन्सियों एवं पैट्रोल पम्पों द्वारा 500 एवं 1000 के पुराने नोट स्वीकार करने में आनाकानी की जा रही है, जिससे आमजन को परेषानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में निर्देषित किया जाता है कि 500 एवं 1000 के पुराने नोट गैस एजेन्सियों एवं पैट्रोल पम्पों द्वारा दिनांक 24.11.2016 तक स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न की जाती है तो संबंधित के विरूद्ध आवष्यक कार्रवाई अमल में लायी जावेगी।
2. जिले के समस्त केरोसीन, खाद्यान्न थोक विक्रेताओं एवं उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देषित किया जाता है कि उनके द्वारा लेन-देन में 500 एवं 1000 के पुराने नोट स्वीकार नही किये जा सकते है। अतः उचित मूल्य दुकानदार थोक विक्रेताओं को भुगतान चैंक/डी.डी. के माध्यम से भुगतान करना सुनिष्चित करे। उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा वितरित की जाने वाली रसद सामग्री (गेहॅू/केरोसीन) की कीमत लगभग 100 रूपये होती है, इसलिए आमजन से अपील है कि वे राषन सामग्री प्राप्त करने हेतु आवष्यक वैध मुद्रा का ही प्रयोग करें।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें