गुरुवार, 8 सितंबर 2016

’बाड़मेर’ जिले के पष्चिम स्थित प्रतिबन्धित क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेष नहीं करने की आमजन से अपील’’



’बाड़मेर’ जिले के पष्चिम स्थित प्रतिबन्धित क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेष नहीं करने की आमजन से अपील’’

बाड़मेर डाॅ.गगनदीप सिंगला, जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर ने जानकारी देते हुए बताया कि’’ कुछ भारतीय एवं विदेषी नागरिकों को जिले के नेषनल हाई-वे नम्बर 15 के पष्चिम में स्थित पुलिस थानों एवं अन्तराष्ट्रीय सीमा स्थित पुलिस थानों के क्षेत्र प्रतिबन्धित घोषित किये गये है जिनमें बिना अनुमति के प्रवेष करने की जानकारी नहीं होने से अक्सर लोग इस क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेष कर जाते है जिन्हें दस्तयाब कर पुछताछ करने पर ऐसे कानून के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की जाती है मगर कानून अनुसार कार्यवाही करने से लोगों को काफी परेषानी का सामना करना पड़ता है।

अतः आमजन से विषेष अपील की जाती है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 मार्च 1996 के अनुसार जिले के 7 पुलिस थाना क्रमशः चौहटन, बीजराड़, सेड़वा, बाखासर, गडरारोड़ रामसर, गिराब के क्षेत्र को अधिसूचित (प्रतिबंधित) क्षेत्र घोषित किया हुआ है। इस क्षेत्र में विदेशी नागरिको एवं बाहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा बिना अनुमति के प्रवेश पर रोक लगी हुई है। इस क्षेत्र में विदेशी नागरिकों तथा भारतीय नागरिकों (इस क्षेत्र के निवासीयान के अलावा) के बिना अनुमति के प्रवेश करने पर दण्डिक विधिक संषोधन अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार विदेषी नागरिकों के लिए जिले के नेषनल हाई-वे नम्बर 15 के पष्चिम में स्थित सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित किया गया है जिसमें भी बिना अनुमति के प्रवेष नहीं किया जा सकता है।

उक्त थाना क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर एवं सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। अनुमति के पश्चात ही इस क्षेत्र में प्रवेष किया जावें। बिना अनुमति के प्रवेष नहीं किया जावें ताकि बाद में किसी परेषानी का सामना नहीं करना पड़े। ज्ञात रहे कि अन्तराष्ट्रीय सीमा के पड़ौसी देष पाकिस्तान, बांग्लादेष, चीन, श्री लंका, अफगानिस्तान आदि देषो के नागरिको को अनुमति गृह विभाग, राज. सरकार द्वारा देने के उपरान्त उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र मे जाने का प्रावधान है।

इसके साथ ही आमजन से अपील की जाती है कि प्रतिबन्धित क्षेत्र में बिना अनुज्ञा पत्र के कोई भी व्यक्ति पाया जावें या आपकी जानकारी में आने पर तुरन्त नजदीकी पुलिस थाना या जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित करावें।







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