जैसलमेर रामगढ़ व मोकला में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
जैसलमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर के अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार पूर्णिमा गौड़, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगढ व मोकला गावं में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर स्कूली छात्र-छात्राओं एवं आमजन को विधिक जानकारियां प्रदान की। रामगढ़ विद्यालय में करीब 200 से ज्यादा छात्र-छात्राओं तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों ने भाग लेकर शिविर को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर कानूनी अधिकारों संबधी विभिन्न पेम्फलेट् व लीफलेट वितरित की।
आयोजित शिविरों में मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट पूर्णिमा गौड़ ने बाल विवाह, नकल विरोधी अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, बालकों के अधिकार, बाल विवाह अधिनियम, जल संरक्षण के उपाय और महत्व, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पाॅलीथीन के दुष्परिणाम आदि के बारे में विस्तार से बताकर स्कूली छात्र-छात्राओं एवं आमजन को विधिक अधिकारों एवं कानून संबंधी जानकारी दी एवं पेम्फलेटस व लीफलेट वितरित की।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह की कुरीति को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बनाकर लागू किया जिसमें लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है तो उसे बालक माना गया है। यदि विवाह के समय लड़का व लड़की दोनों में से कोई व्यस्क नहीं है तो ऐसा विवाह बाल विवाह होने से अपराध माना गया है। उन्होंने पाॅलीथीन रोकथाम के बारे में बताया कि सामान खरीदने जाने पर अपने साथ कपड़े व कागज का बैग लेकर जाए। ऐसे पाॅलीथीन के उपयोग से बचे और मिट्टी से पारम्परिक तरीके से बने बर्तनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देवें और हमारे देश में कई ऐसे सेन्टर स्थापित हो गए है जहां पाॅलीथीन रिसाईकल किया जाता है अपने कचरे को वहां पहंुचाने की व्यवस्था करें। उन्होने जल संरक्षण के लिए लोगों को अपने-अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगाने की सलाह दी तथा लोगों को जल का महत्व समझाते हुए इसका दुरूपयोग नहीं करने के बारे में बताया।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जल अधिकारों के संबंध में कोई विवाद होने पर उसके निदान हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जन उपयोगी सेवाओं के लिए गठित स्थाई लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर उसका निदान करवाया जा सकता हैं।
अंत में उन्होंने यह भी बताया कि दिनांक 25.09.16 रविवार को प्रातः 10 बजे से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिविर में पहंुचकर सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठावें।
जैसलमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर के अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार पूर्णिमा गौड़, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगढ व मोकला गावं में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर स्कूली छात्र-छात्राओं एवं आमजन को विधिक जानकारियां प्रदान की। रामगढ़ विद्यालय में करीब 200 से ज्यादा छात्र-छात्राओं तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों ने भाग लेकर शिविर को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर कानूनी अधिकारों संबधी विभिन्न पेम्फलेट् व लीफलेट वितरित की।
आयोजित शिविरों में मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट पूर्णिमा गौड़ ने बाल विवाह, नकल विरोधी अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, बालकों के अधिकार, बाल विवाह अधिनियम, जल संरक्षण के उपाय और महत्व, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पाॅलीथीन के दुष्परिणाम आदि के बारे में विस्तार से बताकर स्कूली छात्र-छात्राओं एवं आमजन को विधिक अधिकारों एवं कानून संबंधी जानकारी दी एवं पेम्फलेटस व लीफलेट वितरित की।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह की कुरीति को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बनाकर लागू किया जिसमें लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है तो उसे बालक माना गया है। यदि विवाह के समय लड़का व लड़की दोनों में से कोई व्यस्क नहीं है तो ऐसा विवाह बाल विवाह होने से अपराध माना गया है। उन्होंने पाॅलीथीन रोकथाम के बारे में बताया कि सामान खरीदने जाने पर अपने साथ कपड़े व कागज का बैग लेकर जाए। ऐसे पाॅलीथीन के उपयोग से बचे और मिट्टी से पारम्परिक तरीके से बने बर्तनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देवें और हमारे देश में कई ऐसे सेन्टर स्थापित हो गए है जहां पाॅलीथीन रिसाईकल किया जाता है अपने कचरे को वहां पहंुचाने की व्यवस्था करें। उन्होने जल संरक्षण के लिए लोगों को अपने-अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगाने की सलाह दी तथा लोगों को जल का महत्व समझाते हुए इसका दुरूपयोग नहीं करने के बारे में बताया।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जल अधिकारों के संबंध में कोई विवाद होने पर उसके निदान हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जन उपयोगी सेवाओं के लिए गठित स्थाई लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर उसका निदान करवाया जा सकता हैं।
अंत में उन्होंने यह भी बताया कि दिनांक 25.09.16 रविवार को प्रातः 10 बजे से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिविर में पहंुचकर सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठावें।
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