बुधवार, 21 सितंबर 2016

जोधपुर विद्युत वितरण निगम में कटे विद्युत कनेक्शन पुःन जोड़ने की एमनेस्टी योजना 30 सितम्बर तक बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर पर ब्याज व पेनल्टी में पूरी छूट



जोधपुर विद्युत वितरण निगम में कटे विद्युत कनेक्शन पुःन जोड़ने की एमनेस्टी योजना 30 सितम्बर तक

बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर पर ब्याज व पेनल्टी में पूरी छूट



जोधपुर, 21 सितम्बर। जोधपुर विद्युत वितरण निगम में कटे विद्युत कनेक्शन पुनः जोडने की एमनेस्टी योजना के तहत बकाया राषि एकमुष्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में पूरी तरह छूट दी जाएगी। योजना 30 सितम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए ही लागू की गई है।

प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए है जिसके तहत वे बकाया राशि जमा करवा कर कटे हुए कनेक्षन को पुनः जुड़वा भी सकते है। योजना का लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, जिनके बिजली कनेक्षन बकाया राषि नही जमा कराने के कारण 31 मार्च, 2015 तक या उससे पूर्व कट गए थे और उन्होंने गत 5 वर्षो में इस तरह की योजनाओं का लाभ नही लिया है।

पांच लाख तक की पूरा बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में पूरी छूट-

उन्होंने बताया कि 5 लाख रुपए तक की सम्पूर्ण बकाया राषि एकमुष्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में षत-प्रतिषत छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि बकाया राषि 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5 लाख रुपए या मूल बकाया राषि का 25 प्रतिषत जो भी अधिक हो जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में षत-प्रतिषत छूट व षेष राषि आसान किष्तों में 5 माह में वसूली के लिए सहायक अभियन्ता/लेखाधिकारी-एचटीबी को मासिक किष्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। निर्धारित किष्त की राषि जमा नही कराने वाले उपभोक्ताओं को एमनेस्टी योजना का लाभ देय नही होगा एवं उनसे ब्याज एवं पेनल्टी की सम्पूर्ण राषि की वसूली की जाएगी।

बिजली चोरी एवं दुरूपयोग मामले में छूट नहीं:-

उन्होंने बताया कि एमनेस्टी योजना के प्रावधानों के अनुसार बिजली चोरी एवं दुरुपयोग से सम्बन्धित बकाया राषि पर इस योजना के तहत छूट नही मिलेगी और कृषि श्रेणी में कटे कनेक्षन कृषि नीति के प्रावधानों के अनुसार ही पुनः जोड़े जा सकेगें। कटे कनेक्षन को सम्पूर्ण मूल बकाया राषि, रि-कनेक्षन षुल्क, सिक्यूरिटी चार्जेज एवं आवष्यक होने पर कनेक्षन के लिए अतिरिक्त लाईन की लागत राषि जमा कराने पर ही पुनः जोड़े जाएंगे।

न्यायालय में लंबित प्रकरणों में छूट नहीं:-

ऐसे उपभोक्ता जिनके बकाया राषि से सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय में लम्बित है और वे इस एमनेस्टी योजना का लाभ लेना चाहते है तों उनको सम्पूर्ण मूल राषि जमा कराने और एक माह में प्रकरण को वापस लेने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही योजना अवधि में उपभोक्ता षिकायत निवारण एवं सेटलमेन्ट फोरम की बैठक साप्ताहिक आयोजित होगी एवं यदि किसी उपभोक्ता का मूल राषि का विवाद है तो ऐसे उपभोक्ता सम्बन्धित फोरम में जाकर प्रकरण का निस्तारण करवाने के बाद इस योजना का लाभ ले सकते है। योजना अवधि में सम्बन्धित फोरम षिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को सुनिष्चित करेगें।



प्रबंध निदेशक ने अपील की है कि सामान्य उपभोक्ता सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं एचटी कंज्यूमर-लेखाधिकारी (एचटीबी) को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठावें।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें