मंगलवार, 30 अगस्त 2016

जैसलमेर बीस सुत्री कार्यक्रम में मासिक लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि अर्जित कर सभी सूत्रों में “ए“ श्रेणी अर्जित करें-जिला कलक्टर



जैसलमेर बीस सुत्री कार्यक्रम में मासिक लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि अर्जित कर

सभी सूत्रों में “ए“ श्रेणी अर्जित करें-जिला कलक्टर


जैसलमेर , 30 अगस्त। जिला कलक्टर मातादीन शर्मा ने बीस सूत्री कार्यक्रम से जुडे अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे बीसूका के रेटिंग वाले सभी सूत्रों में मासिक लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि अर्जित कर “ए“ श्रेणी प्राप्त करें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देष दिए कि इस कार्यक्रम के प्रति गंभीरता रखते हुए समयबद्व उपलब्घि अर्जित करने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन्होंने विषेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति सूत्रों मंे शत-प्रतिषत लक्ष्य समय पर अर्जित कर पात्र लोगों को लाभान्वित करने के निर्देष दिए।

जिला कलक्टर शर्मा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बीसूका की प्रगति समीक्षा बैठक में यह निर्देष दिए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणसिंह चारण,उपखंड अधिकारी संजयकुमार वासु,उपवन संरक्षक डाॅ.ख्याति माथुर के साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

जिला कलक्टर ने एक-एक सूत्र की माह जुलाई तक की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की एवं जिन सूत्रों में अभी तक सी एवं डी श्रेणी ही है उन संबंधित अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे इन सूत्रों में उपलब्धि अर्जित करने के लिए विषेष प्रयास करें एवं समय पर ए श्रेणी अर्जित करें। उन्होंने आयुक्त नगरपरिषद व पोकरण नगरपालिका को निर्देष दिए कि वे पोप शहरी योजना में ऋण आवेदन पत्र सात दिवस में तैयार कर अनुजा निगम अधिकारी को प्रस्तुत करें। उन्होंने अनुसूचित जाति छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के आवेदन पत्र जिला षिक्षा अधिकारी को समय पर तैयार कर छात्रवृति उपलब्ध करानें के निर्देष दिए। उन्होंने टीकाकरण के सूत्र में भी शत-प्रतिषत बच्चों का टीकाकरण करानें के निर्देष दिए। उन्होंने सचिव नगर विकास न्यास को निर्देष दिए कि वे ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवासों के निर्माण के संबंध में समय रहते आवष्यक कार्यवाही करें।

मुख्य आयोजना अधिकारी डाॅ.बृजलाल मीणा ने बैठक में सभी सूत्रों की जुलाई माह तक की प्रगति से अवगत कराया एवं संबंधित अधिकारियों को बीसूका की मासिक रिपोर्ट समय पर पेष करने की बात कही।

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विषेष योग्य जनों के लिए विवाह सुखद वैवाहिक जीवन योजना के अन्तर्गत अनुदान
जैसलमेर , 30 अगस्त। विषेष योग्य जनों को विवाह हेतु निदेषालय विषेष योग्य जन द्वारा संचालित सुखद वैवाहिक जीवन योजना के अन्तर्गत 25 हजार रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अन्तर्गत विषेष योग्य जन के पास 40 प्रतिषत विकलांगता का विकलांग प्रमाण पत्र होना आवष्यक है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रूपये अधिक नहीं होनी चाहिए । योजना के अन्तर्गत आवेदक को विवाह के एक माह पूर्व या विवाह सम्पन होने के बाद 6 माह की अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवष्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा । आवेदक राजस्थान राज्य के गृह जिले का मूल निवासी होना चाहिए। योजना के अन्तर्गत आवेदन की जांच कर पात्र पाये जाने पर आवेदक को विभाग द्वारा 25 हजार रूपये की सहायता राषि उसके बैंक खाते में आॅनलाईन जमा की जावेगी।

सहायक निदेषक हिम्मतसिंह कविया ने बताया कि योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक विषेष योग्य जनों को लाभ दिलोने हेतु जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों से अपील हैं कि योजना का अपने क्षेत्र में अधिकाधिक प्रचार प्रसार कराते हुए पात्र आवेदको के आवेदन कराने में अपना सहयोग पूर्ण प्रदान करावें जिससे कि पात्र आवेदक योजना का लाभ प्राप्त कर सके । विषेष योग्य जन योजना की अधिक जानकारी हेतु सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सिटी डिसपेंसरी के पास ,गांधी कालोनी जैसलमेर स्थित कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है।

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