मंगलवार, 30 अगस्त 2016

बाड़मेर मैसर्स विजयश्री एचपी गैस ग्रामीण वितरण पारलू का अनुज्ञा पत्र निलम्बित

बाड़मेर मैसर्स विजयश्री एचपी गैस ग्रामीण वितरण पारलू का अनुज्ञा पत्र निलम्बित


बाड़मेर विगत दिनों  को जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर मय जाॅच दल द्वारा मैसर्स विजयश्री एच.पी. गैस ग्रामीण वितरक, पारलू का निरीक्षण किया गया। जांच में एजेंसी द्वारा   प्रधानमंत्री उज्जवला जैसी महत्वपूर्ण योजना के रेकर्ड संधारण नही करना एवं अन्य गम्भीर अनियमितताऐं बरतना पाया गया, जो राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 एवं द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस आदेष 2000 के विभिन्न प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः फर्म को जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 231/2012 को राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 11 के तहत तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर को निर्देषित किया जाता है कि मैसर्स विजयश्री एच.पी. गैस ग्रामीण वितरक, पारलू को उसके द्वारा बरती गयी अनियमितताओं के संबंध में विधिपूर्वक नोटिस जारी कर गैस एजेंसी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण 30 दिवस में आवष्यक रूप से निस्तारित करें।   

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