बुधवार, 17 अगस्त 2016

बाड़मेर, हज यात्रा के लिए कानूनन प्रतिबंधित सामानों की सूची जारी

बाड़मेर, हज यात्रा के लिए कानूनन प्रतिबंधित सामानों की सूची जारी



बाड़मेर, 17 अगस्त। राजस्थान राज्य हज कमेटी ने हज यात्रा-2016 के दौरान किंगडम ऑफ सऊदी अरब ले जाए जाने वाली कानूनन प्रतिबंधित सामानों की सूची जारी की है। अगर कोई यात्री प्रतिबंधित सामान के साथ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही का प्रावधान है।
राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशाषी अधिकारी डॉ. महमूद अली खान ने बताया कि हज यात्रा के दौरान हाजियों को किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री जैसे केरोसिन, पेट्रोल, स्टोव आदि सामान ले जाने पर कानूनी पाबंदी है। किसी हाजी को इन चीजों के साथ पाए जाने पर उसे सऊदी कानून के तहत सजा दी जा सकती है। इसके अलावा गुटखा, खैनी, पिपरमिंट, वियाग्रा गोली, जिंसी तेल या क्रीम, खशखश एवं खमीरा आदि किसी भी प्रकार की नशीली चीज ले जाने की मनाही है। उन्होंने बताया कि हज यात्रा के समय किसी भी प्रकार का अश्लील साहित्य ले जाने पर सजा का प्रावधान है। हज यात्रा के दौरान तेल, घी, अचार, मछली, मिठाइयां, सब्जी-फल ले जाने की इजाजत नही है। सऊदी अरब जाने वाले हज यात्री अपने साथ जरूरत से ज्यादा रकम, कीमती चीजें लेकर न जाएं। सऊदी अरब में हाजियों को व्यापारिक लेन-देन की सख्त मनाही है। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अनुसार अगर कोई फकीर या भिखारी हाजी की शक्ल में हज यात्रा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी और उसे हिरासत में ले लिया जाएगा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें