जैसलमेर रात्रि में 8 बजे के बाद खुलने वाले शराब ठेकों के खिलाफ होगी कडी कार्यवाही
कल रात्रि में गाॅधी काॅलोनी में की गई एक ठेके के विरूद्ध कार्यवाही
शराब के ठेकों को नियमानुसार खोलने के निर्देश
जैसलमेर राजस्थान सरकार के नियमानुसार शराब के ठेकों का बंद होने का समय रात्रि में 8 बजे है। परन्तु देखते में आया है कि कुछ एक ठेको द्वारा नियमों की अंनदेखी कर नियम विरूद्ध रात्रि में 8 बजे के बाद शराब के ठेको को खुला रखते है तथा शराब बेचते है। उक्त 8 बजे के बाद खुलने वाले ठेकों को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर के निर्देशानुसार कल दिनंाक 04.08.2016 को रात्रि में नरेन्द्र कुमार दवे, वृताधिकारी वृत जैसलमेर के नेतृत्व में नैनाराम उप निरीक्षक एवं अरूण कुमार उप निरीक्षक मय कोतवाली के जब्ते द्वारा नियम के विरूद्ध रात्रि में 8 बजे के बाद गाॅधी काॅलोनी में खुले एक ठेके के खिलाफ आबकारी विभाग के साथ मिलकर कार्यवाही की गई तथा इसके साथ-साथ समस्त शहर में सघन गश्त जारी रखी गई तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के समस्त शराब ठेका धारकों को निर्देशित किया है कि वह ठेके नियमानुसार समय पर खोल तथा बंद करे अन्यथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा आबकारी विभाग के द्वारा उनके लाईसेंस निरस्त करवाने की कार्यवाही की जायेगी।
पुलिस अधीक्षक द्वारा इस संबंध में जिले के समस्त वृताधिकारियों/थानाधिकारियों को अपने-अपने हल्का क्षेत्र में नियमों के विरूद्ध खुलने वाले ठेको के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
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