शुक्रवार, 12 अगस्त 2016

झुंझुनूं में 6 वर्षीय साली का रेप करके उसकी हत्या करने वाले जीजा को मृत्युदंड

झुंझुनूं में 6 वर्षीय साली का रेप करके उसकी हत्या करने वाले जीजा को मृत्युदंड

झुंझुनूं. पूरे अंचल को झकझोर देने वाले दुष्कर्म व हत्या के मामले में शुक्रवार को झुंझुनूं जिला एवं सैशन न्यायाधीश एके जैन ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आरोपी वेदप्रकाश निवासी मझपटिया (मध्यप्रदेश) हाल निवासी सीतसर (झुंझुनूं) को मृत्युदंड की सजा दी गई है। वेदप्रकाश ने पिछले साल अपनी छह साल की साली का रेप करके उसकी हत्या कर शव को मिट्टी में दबा दिया था। ..न्यायालय ने आदेश में लिखा कि आरोपी के विरूद्ध उसकी स्वयं की पत्नी ने भी गवाही दी है। यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी का है, ऐसे में आरोपी वेदप्रकाश को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 में आजीवन कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 में सात वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 302 भारतीय दंड संहिता में मृत्युदण्ड से दण्डादिष्ट किया जाता है।



उल्लेखनीय है कि आरोपी जीजा वेदप्रकाश 30 सितम्बर 2015 को अपनी ही छह वर्षीय साली को बहला-फुसलाकर गांव सीतसर से साइकिल पर बिठाकर ले गया व उससे दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के बाद उसका शव झुंझुनूं शहर मे स्थित हवाई पट्टी के निकट शव को मिट्टी में दबा दिया था। इस में एक अक्टूबर 2015 को पीडि़ता के पिता ने सदर थाने में अज्ञात के विरूद्ध मामला दर्ज करवाया था।




पुलिस ने एक अक्टूबर को बालिका के शव को बरामद कर उसी रोज आरोपी वेदप्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया था। इस्तगासा पक्ष द्वारा इस मामले में कुल 17 गवाहान के बयान करवाए गए थे तथा न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त निर्णय दिया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी लोक अभियोजक विनोद कुमार वर्मा ने की तथा पीडि़त बालिका की तरफ से पैरवी सुरेन्द्र कुमार भाम्बू ने की।

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