राजसमंद.दुष्कर्मी पिता को मासूम बेटी ने दिलवाई उम्रकैद की सजा
अपनी ही मासूम बेटी से दो साल तक देह शोषण करने के मामले में सुनवाई के बाद यौन अपराधों से संरक्षण के विशिष्ट न्यायाधीश रमेशचंद्र मीणा ने आरोपित को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायिक सूत्रों के मुताबिक 6 अगस्त 2014 को अपने शिक्षकों के साथ 14 वर्षीय बालिका राजनगर थाने पहुंची और पिता के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर आरोपित को गिरफ्तार किया और जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
लोक अभियोजक ललित साहू ने बताया कि अभियोजन ने 17 दस्तावेजी साक्ष्य और गवाह पेश किए। अभियुक्त ने पीडि़ता को नाबालिग नहीं बताते हुए झूठा मामला दर्ज करना बताया, मगर न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण को संदेह से परे बताते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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