शनिवार, 16 जुलाई 2016

जोधपुर चलती ट्रेन में दुष्कर्म, सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ पेश की चार्जशीट



जोधपुर चलती ट्रेन में दुष्कर्म, सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ पेश की चार्जशीट
चलती ट्रेन में दुष्कर्म, सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ पेश की चार्जशीट

चलती ट्रेन में दुष्कर्म के चर्चित मामले में सीबीआई ने जोधपुर के कथित पादरी के खिलाफ जयपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर संदेह जताते हुए सीबीआई को जांच सौंपी थी। जिसने करीब सवा साल तक अनुसंधान करने के बाद जयपुर में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की है। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश गोविन्द माथुर व न्यायाधीश कैलाशचन्द्र शर्मा की खण्डपीठ में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से यह जानकारी दी गई। इसके साथ ही खण्डपीठ ने याचिका निस्तारित कर दी।

मामले के अनुसार 27 अप्रेल, 2014 को दिल्ली से जोधपुर आने वाली मण्डोर एक्सप्रेस में जोधपुर के कथित पादरी सुमित आर चौहान पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस में सुनवाई नहीं होने पर महिला ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई। जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश पारित करते हुए पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।

पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस जांच पर असंतोष जताते हुए जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। जिस पर सीबीआई ने भी मामले में अनुसंधान किया और कथित पादरी के खिलाफ 13 जुलाई को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 व 354-डी के तहत जयपुर में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की। सीबीआई के अधिवक्ता ने गुरुवार को उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष यह तथ्य पेश किया तो कोर्ट ने याचिका निस्तारित करने के आदेश दिए।

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