बाड़मेर,उपभोक्ता की बिना सहमति के घरेलूगैस कनेक्शन नहीं हो हस्तांतरित
बाड़मेर, 15 जुलाई। उपभोक्ता मामले विभाग ने ऑयल कम्पनियों को बिना उपभोक्ता की सहमति के घरेलू गैस कनेक्शन हस्तांतरित किए जाने पर तत्काल रोक लगाये जाने के निर्देश दिये है।
उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक रामनिवास ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उपभोक्ता की सहमति के बिना घरेलू गैस कनेक्शन को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है । उन्होने बताया कि बिना सहमति के घरेलू गैस कनेक्शन हस्तांतरित करना अनुचित व्यापारिक व्यवहार एवं कानूनी प्रावधानों के हनन होने की श्रेणी में आता है।
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