जैसलमेर जिले में इन्टरनेट सेवाओं पर प्रतिबन्ध दो दिन और बढ़ाया
जैसलमेर, 30 जून । जिला मजिस्ट्रेट मातादीन शर्मा ने एक आदेष जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले कि सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 2,3,4 जी डाटा,इन्टरनेट सर्विस,ब्लक एसएमएस,एमएमएस,वाटसएप,फेसबुक,टवीटर,टेलीग्राम एवं अन्य सोषल मीडिया द्वारा इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडरर्स (वाइस काॅल एवं लेण्डलाईन व मोबाईल फोन के अलावा) पर लगाया गया प्रतिबन्ध 48 घण्टे की अवधि के लिए और बढाया गया है जो 3 जुलाई रात्रि 9 बजे तक प्रभावी रहेगा।
आदेष के अनुसार जिले के सभी नागरिकों को इस आदेष की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देष प्रदान किए है। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबंधात्मक आदेषों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
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