बाडमेर। कृषि उपज मण्डी समिति बाडमेर के मण्डी क्षैत्र की अधिसूचना जारी,
राजस्थान सरकार,कृषि (ग्रुप 2) विभाग, द्वारा अधिसूचना जारी कर राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ कृषि उपज मण्डी समिति बाडमेर के क्षैत्र का निर्धारण किया हे। पूर्व में बाडमेर मण्डी क्षैत्र में 5 पंचायत समितियां एवं नगर पालिका क्षेत्र था। पंचायती राज विभाग की अधिसूचना अनुसार जिले में 12 नवीन पंचायत समितियों के गठन से क्षैत्र मे परिवर्तन हो गया। अब विज्ञप्त कृषि जिन्सो के क्रय व विक्रय के नियमन के लिए बाडमेर जिले की पंचायत समिति चौहटन, सेडवा, धोरीमना, धनाउ, सिणधरी, गुउामालानी, बाडमेर, रामसर, गिडा, शिव, गडरारोड एंव नगर परिषद बाडमेर का क्षैत्र कृषि उपज मण्डी समिति बाडमेर का मण्डी क्षेत्र होगा। बाडमेर जिले में दो कृषि उपज मण्डी समितियां क्रमश बाडमेर एंव बलोतरा है, जिले की शेष 5 पंचायत समितियों एंव नगर परिषद क्षैत्र बालोतरा , मण्डी समिति बालोतरा का मण्डी क्षैत्र होगा।
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