जैसलमेर राष्ट्रीय लोक अदालत में 07 प्रकरणों का निस्तारण
जैसलमेर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देषानुसार आज जिला न्यायालय में विद्युत, पानी, टेलीफोन व अन्य जन उपयोगी सेवा संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सेशन न्यायाधीश नरसिंह दास व्यास की अध्यक्षता किया गया जिसमें कुल 07 प्रकरणों का निस्तारण हुआ।
राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित 07 प्रकरणों में वली मोहम्मद की ढाणी माणपिया के निवासीगण रहीम खां, अब्दुल खां, पठान खां व अलशेर खां को विद्युत करंट से 5 गायों की मृत्यु होने पर 10000-10000 रूपए प्रत्येक गाय के लिए कुल 50000 रूपये की प्रतिकर राशि दिलवाई गई। इसी प्रकार भू गांव निवासी गुमानाराम ने लोक अदालत के समक्ष यह समस्या प्रकट की थी कि उसे गांव में विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है जिस पर विद्युत विभाग को तलब किया जाकर समझाईश करवाई गई जिस पर विद्युत विभाग ने बताया कि गुमानाराम को विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु जाॅब कार्य पूर्ण करवा लिया गया है व आगामी 10 दिवस में विद्युत संबंध स्थापित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार बडाबाग निवासी जुगताराम की पत्नी गीता देवी ने यह समस्या प्रकट की कि उसके द्वारा विद्युत संबंध स्थापित करने हेतु विभाग में आवेदन करने के बावजूद भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है जिस पर लोक अदालत द्वारा विद्युत विभाग को तलब किये जाने पर उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष यह प्रकट किया कि पहले गांव में 5 विद्युत कनेक्शन दिया जाना ही निर्धारित था जिसे बढा दिया गया है एवं गीता देवी को डिमांड नोटिस जारी कर दिया गया है जिसकी राशि जमा होने पर विद्युत संबंध स्थापित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष नरेन्द्र कुमार उर्फ नरेश ने यह समस्या प्रकट की कि विद्युत विभाग द्वारा भू स्वामी के नाम से बकाया राशि उसके द्वारा वसूल करवाई जा रही है इस पर विद्युत विभाग को आदेश्ति किया गया कि भू स्वामी की बकाया राशि वर्तमान में उपभोग कर रहे प्रार्थी से वसूल नहीं की जावे, स्वयं भू स्वामी से वसूली की कार्यवाही की जावे। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पीड़ित पक्षकारों को अनुतोष प्रदान किया गया व समस्याओं का त्वरित निस्तारण करवाया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत विभाग की ओर से अधिवक्ता राणीदान सेवक ने सहयोग प्रदान किया।
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