शुक्रवार, 17 जून 2016

बाड़मेर.चाचा के हत्यारे भतीजे को उम्रकैद



बाड़मेर.चाचा के हत्यारे भतीजे को उम्रकैदचाचा के हत्यारे भतीजे को उम्रकैद
शहर के रतनसिंह मार्केट में करीब साढे चार वर्ष पहले दिन दहाड़े अपने चाचा की चाकू से हत्या करने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपए केअर्थ दण्ड से भी दण्डित किया।


अपर सेशन न्यायाधीश एलडी किराडू ने अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र पर्वतराज सोनी निवासी पनघट रोड को अपने चाचा सुरेश कुमार पुत्र तुलसीदास सोनी की हत्या करने के अपराध में दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

अभियुक्त को अवैध हथियार रखने के आरोप में आयुध अधिनियम के तहत एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास व 500 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। आरोपित की ओर से इस मामले में सुनिल रामावत व राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक गणपत गुप्ता ने पैरवी की।

यह था मामला

1 दिसम्बर 2011 को दोपहर 12 बजे रतनसिंह मार्केट में स्थित भगसिंह के शराब के ठेके के आगे अभियुक्त मुकेश कुमार सोनी ने अपने चाचा सुरेश कुमार सोनी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गिरा दिया।




इससे सुरेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के पीछे अभियुक्त मुकेश कुमार व मृतक के बीच मकान की जायदाद को लेकर लम्बे समय से विवाद था। इससे आवेश में आकर मुकेश ने सुरेशकुमार की हत्या कर दी।

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