शनिवार, 4 जून 2016

बिना ईसी वाली खानों को एनजीटी से नहीं मिली राहत, अब 13 को होगी अगली सुनवाई

बिना ईसी वाली खानों को एनजीटी से नहीं मिली राहत, अब 13 को होगी अगली सुनवाई



— निगरानी के लिए हाईकोर्ट जज को कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश
— कमिश्नर खानों के बंद होने की करेगा निगरानी
— फिलहाल बंद ही रखना पड़ेगा बिना ईसी वाली खानों को
— एनजीटी ने खान मालिकों से सात दिन में मांगा नया हलफनाम
— राज्य सरकार ने एनजीटी में लगाई थी सुनवाई की अर्जी
— एनजीटी ने नहीं दी राहत, सरकार को अब अगली सुनवाई में राहत की उम्मीद
— हजारों खानों को फिलहाल बंद ही रखना होगा, संकट बरकरार




जयपुर। 31 मई तक पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) नहीं लेने वाली खानों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एनजीटी ने सात दिन के भीतर सरकार और खान मालिकों से नया हलफनामा देने को कहा है। इस मामले में एनजीटी ने 13 जून को अगली सुनवाई तय की है।

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एनजीटी ने बिना ईसी वाली खानों को बंद करने की निगरानी के लिए हाईकोर्ट जज को कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। कमिश्नर इस बात की निगरानी करेगा कि बिना ईसी वाली खानों को बंद किया है या नहीं। फिलहाल 31 मई तक पर्यावरणीय मंजूरी नहीं लेने वाली खानों को बंद ही रखना पड़ेगा।



सरकार और खान मालिकों को शुक्रवार को एनजीटी से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन एनजीटी ने फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया और सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी। अब 13 जून तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है और करीब 30 हजार खानों को बंद ही रखना होगा।



वहीं दूसरी ओर, सरकार और खान मालिकों की उम्मीदें अब 13 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। ऐसे में यह अब एनजीटी के रुख पर निर्भर करेगा कि वह राहत देता है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल लाखों मजूदरोें के सामने रोजी—रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

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