भामाषाह नामांकन और सीडिंग कार्य
समय रहते शत-प्रतिषत करने के लिए दिए गए है निर्देष
जैसलमेर,03 मई। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ/भा.शा.यो./सांख्यिकी/2016/1774 दिनांकः 27 अप्रेल 2016 के संबंध में अंाशिक संशोधन करते हुए भामाशाह सीडिंग एवं भाामाशाह नामांकन की शत प्रतिशत प्रगति न होने के कारण इस कार्य 4 मई तक शत प्रतिशत करने के लिए निर्देशित किया गया था लेकिन समिक्षा करने पर पाया गया कि आपकी ग्राम पंचायत में सीडिंग एंव भामाशाह नामांकन शत प्रतिशत कार्य नही होने के कारण आपको आवंटित ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र में उपस्थित होकर आगामी 31 मई तक शत प्रतिशत भामाशाह नामांकन एवं सीडिंग का कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
जिला भामाषाह प्रबंधक एवं जिला कलक्टर ने इनके द्वारा पूर्व की भांति ग्राम पंचायत स्तर पर मूल पद स्थापित ग्राम सेवक, सहायक ग्राम सेवक, भू अभिलेख निरीक्षक, सहकारी समिति के व्यवस्थापक, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एव कृषि विभाग के पर्यवेक्षक भी उक्त अवधी में अपनी उपस्थिति ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र में प्रभारी अधिकारी के समक्ष देना सुनिश्चित करेेंगें।
उल्लेखनीय हैं कि ग्राम पंचायत मे नियुक्त अधिकारीयो को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व की भांति उक्त कार्मिको से ग्राम पंचायत में भामाशाह सीडिंग एवं भामाशाह नामांकन का आगामी 31.मई तक शत प्रतिशत करवानें की व्यवस्था करेंगें।
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