जोधपुर, बाल विवाह अपराध है, सोच समझ कर करें पहल-मीणा
मोकलावास में बाल विवाह की रोकथाम पर संगोष्ठी का आयोजन
(जोधपुर, 7 मई, 2016) 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह आपने तय किया है तो सावधान, यह विवाह आपकी नाक कटवा सकता है। बाल विवाह करने से एक ओर जहां समाज और गांव में बदनामी झेलनी पड़ेगी, बच्चों के सामने लज्जित होना पड़ेगा वहीं दूसरी और हवालात की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसलिए बच्चों के सुखद भविष्य को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह का ख्याल सपने में भी नहीं आना चाहिए। अक्षय तृतिया पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए रोहिलाकलां ग्राम पंचायत के मोकलावास गांव में आयोजित संगोष्ठी में भारत सरकार के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने यह जानकारी दी।
ग्रामीणजन को संबोधित करते हुए मीणा ने कहा कि सब लोग यही चाहते हैं कि बच्चों का विवाह समारोह धूम धड़ाके के साथ हंसी खुषी से सम्पन्न हो। यह चाहत पूरी करने के लिए जरूरी है कि आपके बच्चे विवाह के योग्य होने चाहिए अन्यथा आर्थिक और सामाजिक हानी के साथ ही साथ आपके सारे अरमानों पर पानी फिर सकता है। इसलिए बच्चों का बाल विवाह करना ही नहीं है साथ ही इस तरह के आयोजन का बहिष्कार करते हुए समय पर प्रषासन को सूचित कर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका भी निभा सकते हैं।
इससे पहले सरपंच प्रतिनिधि सरवण चैधरी ने कहा कि बाल विवाह अपराध है और गांव में इस तरह के अपराध की भूमिका बनते ही ग्राम पंचायत, पुलिस अथावा प्रशासन को सूचना देना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 7वीं की बालिका नैना ने कहा कि बाल विवाह की भूमिका सबसे पहले हमारी मौजूदगी में घर पर ही बनती है और हम संकल्प करें तो इस अपराध को आसानी से रोका जा सकता है।
सनसिटी कल्चर दल के कलाकारों ने गायन वादन और नाटक के माध्यम से ग्रामीणजन को ज्ञानवर्द्धक मनोरंजन के साथ जल संरक्षण और स्वच्छता को बढावा देने के लिए प्रभावी संदेश दिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की ओर से प्रचार सामग्री एवं प्रदर्शनी के माध्यम से ग्रामीण जन को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर ईमित्र के माध्यम से लाभ लेने के लिए पे्ररित किया।
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