जैसलमेर.अब कलक्टर देंगे लापरवाह अफसरों व कार्मिकों को दंड
भीषण गर्मियों में पेयजल आपूर्ति और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारियों व कार्मिकों की लापरवाही तथा अनुशासनहीनता पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने जिला कलक्टरों को विशेष रूप से शक्ति प्रदान कर दी है। अब कलक्टर ऐसे अधिकारियों व कार्मिकों को अपने स्तर पर लघु आर्थिक जुर्माना या अन्य प्रकार के दंड से दंडित कर सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में गत दिवस अधिसूचना जारी कर दी है।
यह निकाली अधिसूचना
कार्मिक विभाग के अनुसार भीषण गर्मी और अकाल जैसी स्थिति के कारण पीने के पानी की आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी व सुगम क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए अधिसूचना जारी हुई है। इसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से अनुशासनहीनता, आदेशों की अवज्ञा, दुराचरण या लापरवाही बरतने की स्थिति में उनके खिलाफ राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अंतर्गत लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए जिला कलक्टर को विशेष रूप से सशक्त किया गया है। यह अधिसूचना 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी।
इसलिए पड़ी जरूरत
सीमावर्ती जैसलमेर जिले सहित प्रदेश भर में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप है। ऐसी सूरत में लोगों तक सुचारू रूप से पीने का पानी पहुंचाना और गर्मीजनित बीमारियों से ग्रस्त होने पर उनका समय पर इलाज अत्यावश्यक है। राज्य सरकार ने इन दोनों महकमों के अधिकारियों व कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से सजग होकर कार्य करने के लिए यह अधिसूचना जारी की है।
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