5 साल की मासूम से की थी अश्लील हरकत, 5 साल की सजा
कोटा. कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में दो साल पहले 5 साल की मासूम बालिका से अश्लील हरकत करने वाले आरोपित को अदालत ने शुक्रवार को 5 साल साधारण कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
बूंदी रोड निवासी एक महिला ने 24 दिसम्बर 2014 को कुन्हाड़ी थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि उसकी 5 साल की पुत्री अपनी सहेली के पास से आ रही थी।
रास्ते में इस्माइल चौक वाल्मीकि बस्ती निवासी शैलेष कुमार वाल्मीकि उसने उसे रोका और अश्लील हरकत की। बालिका डर गई और उसे धक्का देकर भागकर घर आई।
आते ही उसने घटना की जानकारी दी। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर फरवरी 2015 में चालान पेश किया था।
विशिष्ट न्यायालय पोस्को एक्ट के न्यायाधीश कैदारलाल गुप्ता ने आरोपित शैलेष कुमार को 5 साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
मासूम से अश्लील हरकत दूषित मानसिकता
न्यायाधीश गुप्ता ने आदेश में कहा कि 5 साल की मासूम से अश्लील हरकत करना आरोपित की दूषित मानसिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। ऐसे में गम्भीर अपराध के लिए आरोपित को दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
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