बाड़मेर, मनरेगा मंे निर्धारित अवधि मंे भुगतान नहीं करने वाले कार्मिकांे से होगी 2 लाख की वसूली
बाड़मेर, 07 मई। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकांे को 15 दिन की निर्धारित अवधि मंे भुगतान नहीं करने पर इसको गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार के निर्देषानुसार अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने संबंधित कार्मिकांे से 2 लाख 3 हजार 921 रूपए वसूलने के निर्देश विकास अधिकारियांे को दिए है।
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकांे को 15 दिवस की अवधि के भीतर भुगतान किए जाने का प्रावधान है। लेकिन कई पंचायत समितियांे मंे इसकी पालना नहीं करते हुए श्रमिकांे को भुगतान नहीं किया गया है। इसको राज्य स्तर पर गंभीरता से लिया गया है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 29 के अनुसार शास्ती लगाए जाने का प्रावधान है। उन्हांेने बताया कि धोरीमन्ना पंचायत समिति मंे 9 लाख के विलंबित भुगतान के लिए 6750 रूपए, गडरारोड़ मंे 3.29 लाख के लिए 2468, गुड़ामालानी मंे 16.88 लाख के लिए 12660, धनाउ मंे 32.66 लाख के लिए 24495, कल्याणपुर मंे 33.05 के लिए 24788, रामसर मंे 67.12 लाख के लिए 50340, षिव मंे 6.20 लाख के लिए 4650, बायतू मंे 29 लाख के लिए 21758, पाटोदी मंे 12.01 लाख के लिए 9008, समदड़ी मंे 6.77 लाख के लिए 5078 , सेड़वा मंे 8.30 लाख के लिए 6225, बाड़मेर मंे 14.17 लाख के लिए 10628, बालोतरा मंे 3.39 लाख के लिए 2543, सिणधरी मंे 30.04 लाख के लिए 22530 रूपए की शास्ती संबंधित कार्मिकांे से वसूलने के निर्देष दिए गए है। उन्हांेने बताया कि संबंधित विकास अधिकारियांे को सात दिन के भीतर शास्ती की राशि संबंधित कार्मिकांे के मानदेय अथवा वेतन से वसूली करने को कहा गया है। साथ ही भविष्य मंे श्रमिकांे को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से प्रति दिन समीक्षा करने के निर्देश दिए गए है। उन्हांेने बताया कि श्रमिकांे का विलंब भुगतान किसी भी स्थिति मंे स्वीकार्य नहीं होगा।
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