शुक्रवार, 1 अप्रैल 2016

पोकरण मे रविवार को आयोजित होगा मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर



पोकरण मे रविवार को आयोजित होगा मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर
जरुरममंद लोगों से अधिकाधिक संख्या में लाभ उठाने के लिए किया गया हैं आह्वान


जैसलमेर ,01 अप्रेल। जैसलमेर जिले के पोकरण में आयोजित होने वाले मेगा विधिक चेतना एवं लोककल्याणकारी शिविर के बारे में जिला एवं सेशन न्यायाधीश नरसिंहदास व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के कमजोर वर्ग के मध्य विधिक जागरूकता पैदा करने, उन्हें सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने तथा पात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं का तुरंत लाभ दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर व जिला प्रशासन जैसलमेर के संयुक्त तत्वावधान में आगामी मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन रविवार 03 अप्रेल को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पोकरण प्रांगण में सुबह 10.00 बजे से किया जायेगा। यह जानकारी जिला एवं सेशन न्यायाधीश नरसिंहदास व्यास ने देते हुए कहा कि इस शिविर की अध्यक्षता माननीय न्यायाधिपति श्री गोविन्द माथुर, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा की जायेगी।

उन्होंने बताया कि आयोजित शिविर में ऐसे विकलांग व्यक्ति जिन्हें ट्राई साईकिल, व्हील चेयर, या उनकी स्थिति के अनुरूप देय साधन नहीं मिल पाए हैं उन्हें लाभान्वित किया जाएगा तथा ऐसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति जिन्हें पेंशन, उपचार एवं अन्य देय लाभ नहीं मिल पाए हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा। शिविर में पढाई छोड़ देने वाले बालक जिनकी शिक्षा के अधिकार के तहत पुनः शिक्षा प्रारम्भ कराना आवश्यक है तथा देखभाल व संरक्षण वाले बालकों को लाभान्वित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन व अन्य लाभ से वंचित रहने वाले लोगों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी वर्गों के ऐसे छात्र जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। इस अवसर पर अल्प संख्यक, अनुजा निगम ,एम पावर परियोजना पोकरण ,महिला एवं बाल विकास आदि विविध कल्याणकारी विभाग आमजन को लाभान्वित करेगें। कैम्प में एचएलएफपीपीटी ट्रस्ट द्वारा मोबाईल यूनिट मेडिकल एम्बूलेंस सहित चिकितर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

गौरतलब हैं कि शिविर में विधवा महिलाएं जिन्हें विधवा पेंशन नहीं मिली है, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि से वंचित व्यक्तियों के साथ आवेदन करने के बावजूद आबादी भूमि के पट्टे से वंचित व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। शिविर में रोजगार जनित बीमारियों जैसे सिलीकोसिस, एस्बेसटोसिलस, टीबी आदि से पीड़ित श्रमिक या मृतक श्रमिकों के परिवार जो नियमानुसार देय लाभ से वंचित हैं, गाडिया लोहारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु पालनहार योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों की विभिन्न योजनाओं में दिऐ जाने वाले लाभों तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के ऐसे पात्र व्यक्ति जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है उन सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर का आमजन से अनुरोध है कि वे विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु पात्र व्यक्ति संबंधित विभागों में तुरंत आवेदन पेश करें। संबंधित विभागों द्वारा पात्र आवेदकों को योजना का लाभ शिविर में प्रदान कराने का प्रयास किया जाएगा।

अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर नरसिंहदास व्यास ने इस क्षेत्र के कमजोर वर्ग के तथा पात्र लोगों से आह्वाहन किया किया हैं कि इस कैम्प में राज्य शासन द्वारा संचालित सभी जनोपयोगी लोककल्याणकारी योजनाओं के संबंध में लाभदायी जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने ऐसे पात्र लोगों से अपेक्षा की गई हैं कि वे इस एक दिवसीय षिविर में अधिकाधिक संख्या में पहुंच कर इसका पूरा-पूरा लाभ उठावें।



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