शनिवार, 2 अप्रैल 2016

जोधपुर भंवरी देवी प्रकरण: पूर्व मंत्री मदेरणा की जमानत अर्जी पर फैसला 4 को



जोधपुर भंवरी देवी प्रकरण: पूर्व मंत्री मदेरणा की जमानत अर्जी पर फैसला 4 को


एएनएम भंवरी देवी के अपहरण व हत्या के बहुचर्चित मामले के आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की जमानत अर्जी पर सोमवार को फैसला आएगा। पहले इसके लिए शनिवार को दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन विशिष्ट न्यायालय (अनुसूचित जाति-जनजाति मामलात) के पीठासीन अधिकारी महेन्द्र कुमार सिंघल के अवकाश पर होने के कारण फैसला नहीं आ सका। अब चार अप्रेल को फैसला आएगा।

मदेरणा की जमानत अर्जी पर गत 26 मार्च को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद फैसला दो अप्रेल तक के लिए सुरक्षित रखा था। मदेरणा ने गिरफ्तारी के सवा चार बाद पहली बार जमानत याचिका पेश की है। उनका कहना था कि वह निर्दोष है।

राजनीतिक कारणों से उनको झूठा फंसाया गया है। वह सवा चार साल से जेल में है। अस्वस्थ हैं। इस मामले में सीबीआई को 298 गवाहों के बयान कराने हैं। जबकि अभी तक केवल 94 गवाहों के ही बयान हुए हैं। ऐसे में विचारण में लम्बा समय लगने की संभावना को देखते हुए उनको जमानत पर रिहा किया जाए।

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