शुक्रवार, 4 मार्च 2016

टोल कर्मचारियों को निर्धारित मजदूरी का समय पर भूगतान किया जायें..सांसद देवजी पटेल



टोल कर्मचारियों को निर्धारित मजदूरी का समय पर भूगतान किया जायें..सांसद देवजी पटेल
नईदिल्ली, 04 मार्च 2016 शुक्रवार।

जालोर-सिरोही सांसद देवजी पटेल ने 16वीं लोकसभा में टोल कर्मचारियों के मजदूरी का मुद्दा उठाया। सांसद पटेल ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री राधाकृष्णन से सवाल करते हुए कहा कि देश में राजमार्गो पर पथकर संग्रहण केन्द्रों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में शामिल किया हैं। पथकर संग्रहण ठेकेदारों द्वारा नियोजित विभिन्न श्रेणी के पथकर कर्मचारियों के निर्धारित मजदूरी दर एवं कार्य का समय संबंधित ब्यौरा क्या हैं। राजस्थान एवं गुजरात में एनएचएआई के कितने पथकर संग्रहण केंद्र हैं।

सांसद पटेल के सवाल का जबाब देते हुए राज्य मंत्री ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सार्वजनिक वित्तपोषित शुल्क प्लाजाओं के लिए प्रयोक्त शुल्क संग्रहण संविदा के अनुसार ठेकेदारों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत शुल्क प्लाजाओं पर तैनात अपने सभी कार्मिकों को वेतन देना होता हैं। ठेकेदार लागू कानून के अंतर्गत कर्मचारियों से संबंधित सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होता हैं। देश में 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार 357 टोल प्लाजाऐं हैं। गुजरात एवं राजस्थान क्रमशः 30 एवं 29 नेशनल हाईवे पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शुल्क संग्रहीत करता हैं।

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