नई दिल्ली।अब्दुल करीम टुंडा सभी आरोपों से बरी
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 90 के दशक में देश के कई स्थानों पर हुए बम धमाकों से संबंधित लश्कर-ए-तैयबा के बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
उन पर बम धमाकों से संबंधित होने के आरोप थे। अदालत के समक्ष चार मामलों में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। जिसके मुताबिक उसके कब्जे से उस वक्त विस्फोटक भी बरामद हुआ था। दिल्ली पुलिस ने टुंडा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था और चार मामलों में आरोपी बनाया था। इसके बाद, शनिवार को कोर्ट ने टुंडा को चौथे और आखिरी मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया।
सभी आरोपों से बरी
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 73 साल के टुंडा को सबूतों के अभाव में आरोपों से बरी किया जा रहा है और प्रथम दृष्ट्या यह साबित नहीं होता कि टुंडा का धमाकों में कोई हाथ था। टुंडा पर यह भी आरोप है कि वह लश्कर का टॉप बम एक्सपर्ट है।
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