बाड़मेर,सरकारी चिकित्सालय में मुफ्त उपचार के लिए परिचय पत्र अनिवार्य
बाड़मेर,19 मार्च। सरकारी चिकित्सालयांे में निःशुल्क उपचार के लिए परिचय पत्र अब अनिवार्य कर दिया गया है। परिचय पत्र नहीं होने पर उपचार की राशि देनी पड़ेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 30 हजार से 3 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की सुविधा है।
सरकारी चिकित्सालयों में भर्ती होने पर मुफ्त उपचार के लिए मरीज को परिचय पत्र दिखाना होगा। इनमें भामाशाह कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड या अन्य पहचान बताने वाले दस्तावेज शामिल हैं। भामाशाह योजना के दायरे में नहीं आने वाले मरीजों का मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत उपचार किया जाएगा। पहचान पत्र नहीं है, तो दूसरे राज्य का निवासी माना जाएगा। ऐसे में उसका अस्पताल में मुफ्त उपचार नहीं होगा। सरकारी अस्पताल में उपचार कराने पर उससे 750 रुपए प्रतिदिन शुल्क वसूला जाएगा। वहीं राजकीय चिकित्सालय मंे आपातकालीन अवस्था में आने वाले रोगी का बिना किसी पूछताछ के उपचार शुरू किया जाएगा, लेकिन रोगी के परिजनों को 24 घंटे के भीतर पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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