बाड़मेर,कर जमा नहीं करवाने पर जब्त होंगे वाहन
बाड़मेर, 12 मार्च। राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम 1951 के प्रावधानांे के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 का अग्रिम कर 25 मार्च तक अनिवार्य रूप से कराना होगा। चैपहिया वाहन जिनकी सकल भार क्षमता 7500 किलो से अधिक है, ऐसे वाहनांे का कर समय पर जमा नहीं कराने पर जुर्माने के साथ वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।
जिला परिवहन अधिकारी डी.डी.मेघानी ने बताया कि जिस जिले मंे वाहन पंजीकृत है उसी जिले मंे टैक्स जमा कराना होगा। उन्हांेने बताया कि 1 अप्रैल 2007 के बाद से पंजीकृत एवं पुनः पंजीकृत समस्त प्रकार के टैक्सी वाहन जिनकी बकाया किश्त जमा नहीं हुई है। उनके खिलाफ कर वसूली एवं वाहन जब्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिन वाहनांे की दो किश्तें जमा हो गई है उनकी अंतिम किश्त भी 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा करवानी होगी। मेघानी ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे आमतौर पर 3500 से 4000 वाहनांे का कर जमा होता है लेकिन अभी तक मात्र 200 वाहनांे द्वारा ही टैक्स जमा कराया गया है। हल्के भार वाहनों, यात्री वाहनांे यथा टाटा मैजिक, टैम्पांे आदि का एक मुश्त कर छह किश्तांे मंे अदा किया जाता था, इनकी भी मार्च माह मंे अंतिम किश्त बकाया होती है, अधिकांश वाहन मालिकांे की ओर से समय पर किश्तें अदा नहीं की जा रही है, ऐसे डिफाल्टर 1843 वाहनांे की सूचियां बनाकर उड़नदस्तांे को दे दी गई है। ऐसे वाहनांे की धरपकड़ जारी है। उन्हांेने बताया कि माह फरवरी से अब तक ऐसे करीब 300 वाहन सीज करने के साथ बकाया कर वसूला गया है। साथ निरंतर चैकिंग अभियान जारी है। बाड़मेर जिले मंे काफी बस मालिकांे की ओर से कर समय पर अदा नहीं किया जा रहा है। इनकी भी सूचियां बनाकर उड़नदस्तांे को देने के साथ डिफाल्टर वाहनांे की धरपकड़ जारी है। छह माह से ज्यादा समय तक सीज रहे वाहनांे द्वारा टैक्स नहीं भरने के कारण फरवरी माह मंे 15 वाहनांे की नीलामी भी की गई। कुछ वाहन और भी विभिन्न थानांे एवं कार्यालय मंे सीज है उनके भी कर अदा नहीं करने के कारण नीलामी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उन्हांेने बताया कि भार वाहनांे के मालिकांे द्वारा 25 मार्च तक टैक्स अदा नहीं करने पर उड़नदस्तांे की ओर से उनको सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी से समस्त वाहन मालिकांे से अनुरोध किया है कि वे वाहन को सीज करने से होने वाली असुविधा से बचने के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व टैक्स जमा करवाएं।
अवकाश के दिन भी जमा होगी राशिः वाहन मालिकांे की सुविधा के लिए मार्च माह मंे धुलंडी को छोड़कर सभी राजपत्रित अवकाश के दिन भी कर राशि जमा कराई जा सकती है।
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